Haryana Vivah Shagun Yojana 2025: गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Haryana Vivah Shagun Yojana 2025) को लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों को बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

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इस लेख में योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की पूरी जानकारी दी गई है। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Haryana Vivah Shagun Yojana 2025 Overview

योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
लॉन्च वर्ष2024
लाभार्थीगरीब, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग महिलाएं और बीपीएल परिवार
वित्तीय सहायता राशि₹11,000 से ₹71,000
लक्ष्यगरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के मुख्य लाभ

  1. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बीपीएल परिवार
    • ₹71,000 तक की सहायता।
  2. विधवा और तलाकशुदा महिलाएं
    • शादी से पहले ₹46,000 और शादी के 6 महीने बाद ₹5,000 (कुल ₹51,000)।
  3. दिव्यांग दंपत्ति
    • दोनों दिव्यांग: ₹51,000।
    • एक सामान्य और एक दिव्यांग: ₹31,000।
  4. सामान्य वर्ग और अन्य बीपीएल परिवार
    • ₹31,000 की सहायता।
  5. खिलाड़ी महिलाएं
    • ₹31,000 का प्रोत्साहन।

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Haryana Vivah Shagun Yojana के लिए पात्रता

  1. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
  2. दूल्हा और दुल्हन की उम्र वैध हो:
    • लड़के के लिए: 21 वर्ष।
    • लड़की के लिए: 18 वर्ष।
  3. गरीबी रेखा के नीचे (BPL) या अन्य मान्यता प्राप्त श्रेणियों के परिवार।
  4. अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपत्ति।
  5. विवाह पंजीकरण अनिवार्य।

आवश्यक दस्तावेज़

  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • शादी का प्रमाण पत्र
  • दूल्हा और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • तलाकशुदा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन:
  1. योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “Apply Online” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  4. आवेदन पत्र जमा करें और रसीद का प्रिंटआउट लें।
ऑफलाइन आवेदन:
  1. नजदीकी तहसील कल्याण कार्यालय या जिला कल्याण अधिकारी के पास जाएं।
  2. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरें।
  3. सभी दस्तावेज़ संलग्न करें और जमा करें।
  4. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि विवाह वास्तव में हुआ है।

नई अपडेट (Latest Updates)

  1. शगुन राशि में वृद्धि:
    • अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बीपीएल परिवारों के लिए ₹71,000।
    • सामान्य वर्ग के लिए ₹31,000।
  2. दिव्यांग दंपत्ति को शामिल करना:
    • दोनों दिव्यांग: ₹51,000।
    • एक दिव्यांग: ₹31,000।

महत्वपूर्ण लिंक

लिंक विवरणलिंक
Apply OnlineClick Here
Full NotificationClick Here
Official WebsiteClick Here

FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. विवाह शगुन योजना के लिए कौन पात्र है?
विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, विधवा, तलाकशुदा और दिव्यांग महिलाएं पात्र हैं।

Q2. योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

Q3. योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है?
योजना के तहत ₹31,000 से ₹71,000 तक की राशि दी जाती है, जो पात्रता और श्रेणी पर निर्भर करती है।

Q4. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदन के लिए निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ आवश्यक हैं।

Q5. विवाह शगुन योजना का लाभ दिव्यांग दंपत्ति को मिलता है?
हां, दोनों दिव्यांग दंपत्ति को ₹51,000 और एक सामान्य व एक दिव्यांग दंपत्ति को ₹31,000 की राशि प्रदान की जाती है।

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