Haryana Fasal Suraksha Yojana 2025: प्राकृतिक आपदा में फसल नुकसान पर मुआवजा

Haryana Fasal Suraksha Yojana 2025 की शुरुआत हरियाणा सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल नुकसान पर मुआवजा प्रदान करने के लिए की है। इस योजना का उद्देश्य फसल नुकसान की भरपाई कर किसानों को आर्थिक और मानसिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी फसल का बीमा कराया है।

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इस लेख में योजना की पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़ों की पूरी जानकारी दी गई है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Overview : हरियाणा फसल सुरक्षा योजना 2025

योजना का नामहरियाणा फसल सुरक्षा योजना 2025
लॉन्च वर्ष2016
राज्यहरियाणा
लाभार्थीहरियाणा के किसान
उद्देश्यफसल नुकसान पर मुआवजा प्रदान करना
पंजीकरण फसलेंरबी और खरीफ फसल
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन

Haryana Fasal Suraksha Yojana क्या है?

इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करना है।
योजना के तहत केवल बीमित फसलों के नुकसान पर ही मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराना अनिवार्य है।

Haryana Fasal Suraksha Yojana की विशेषताएं:

  • फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी को 48 घंटे के भीतर देनी होगी।
  • बीमा कंपनी द्वारा निरीक्षण के बाद मुआवजा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • योजना में रबी और खरीफ दोनों फसलों को शामिल किया गया है।

योजना का उद्देश्य

  1. फसल नुकसान की भरपाई कर किसानों को राहत प्रदान करना।
  2. किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ना।
  3. प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले वित्तीय और मानसिक तनाव को कम करना।

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आवश्यक दस्तावेज़

  1. हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
  2. बैंक खाता पासबुक
  3. मोबाइल नंबर
  4. आधार कार्ड
  5. परिवार पहचान पत्र
  6. जमीन की जमाबंदी/फर्द
  7. राशन कार्ड
  8. पासपोर्ट साइज फोटो

Haryana Fasal Suraksha Yojana आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:
  1. आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/ पर जाएं।
  2. “Registration” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. फॉर्म में सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  4. आवेदन फॉर्म को सब्मिट करें और प्राप्ति रसीद डाउनलोड करें।
सीएससी सेंटर से आवेदन:
  • नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाएं।
  • आवश्यक दस्तावेज़ साथ ले जाएं और पंजीकरण करवाएं।
  • रसीद प्राप्त करें।

महत्वपूर्ण जानकारी

  1. फसल बीमा की सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होगी।
  2. योजना का लाभ केवल बीमित फसलों के नुकसान पर मिलेगा।
  3. मुआवजा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

FAQs

Q1. हरियाणा फसल सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है?
Ans: किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा प्रदान करना।

Q2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
Ans: केवल वे किसान जिनकी फसल बीमित है।

Q3. योजना में कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं?
Ans: योजना में रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें शामिल हैं।

Q4. फसल नुकसान की सूचना कब और कैसे देनी होती है?
Ans: फसल नुकसान की सूचना 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देनी होगी।

Q5. मुआवजा कैसे प्राप्त होगा?
Ans: बीमा कंपनी द्वारा निरीक्षण के बाद मुआवजा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी