PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2025 केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए है जो ई-श्रम कार्डधारक हैं और जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है। इस योजना के तहत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य श्रमिकों को नियमित बचत के लिए प्रेरित करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
Overview of PM Shram Yogi Mandhan Yojana
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) |
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लक्ष्य समूह | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (ई-श्रम कार्डधारक) |
उम्र सीमा | 18 से 40 वर्ष |
मासिक पेंशन राशि | ₹3000 (60 वर्ष की आयु के बाद) |
अंशदान (18 वर्ष) | ₹55 प्रति माह (सरकार का समान योगदान) |
अंशदान (40 वर्ष) | ₹200 प्रति माह (सरकार का समान योगदान) |
पात्रता | असंगठित क्षेत्र में कार्यरत, आयकरदाता नहीं, EPFO/NPS/ESIC का सदस्य नहीं |
पंजीकरण स्थान | CSC केंद्र, ई-मित्र केंद्र, आधिकारिक वेबसाइट |
जरूरी दस्तावेज़ | आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर |
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के मुख्य उद्देश्य
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- श्रमिकों को नियमित बचत के लिए प्रेरित करना।
- सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना।
योजना के लाभ
लाभ | विवरण |
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मासिक पेंशन | 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह। |
सरकारी योगदान | श्रमिक के अंशदान के बराबर ही सरकार का योगदान। |
पारिवारिक पेंशन | श्रमिक की मृत्यु पर उनके पति/पत्नी को पेंशन राशि का 50%। |
आर्थिक सुरक्षा | वृद्धावस्था में नियमित आय सुनिश्चित। |
लचीलापन | मासिक, त्रैमासिक, या वार्षिक अंशदान की सुविधा। |
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्रता
- निवास:
आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। - आय सीमा:
मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए। - आयु सीमा:
18 से 40 वर्ष के बीच। - अन्य सदस्यता:
आवेदक EPFO, NPS, या ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए। - आयकरदाता:
आवेदक आयकर का भुगतानकर्ता नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में Monthly Contribution
उम्र (वर्ष) | मासिक अंशदान (₹) | सरकार का योगदान (₹) | कुल अंशदान (₹) |
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18 | 55 | 55 | 110 |
25 | 80 | 80 | 160 |
30 | 105 | 105 | 210 |
40 | 200 | 200 | 400 |
PM Shram Yogi Mandhan Yojana क्या है?
PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2025 एक अंशदायी पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र श्रमिकों को हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “Self Enrollment” पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP सत्यापित करें।
- मांगी गई जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और आवेदन की रसीद डाउनलोड करें।
सीएससी के माध्यम से पंजीकरण
- नजदीकी CSC केंद्र पर जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।
- ऑपरेटर द्वारा विवरण दर्ज किया जाएगा और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
महत्वपूर्ण लिंक
लिंक विवरण | लिंक |
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FAQs
1. योजना का उद्देश्य क्या है?
योजना का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
2. योजना में पेंशन कब मिलेगी?
60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलेगी।
3. योजना में पंजीकरण के लिए शुल्क कितना है?
पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है।
4. पेंशन के लिए कितना अंशदान करना होगा?
अंशदान उम्र के आधार पर ₹55 से ₹200 प्रति माह है।
5. योजना में पेंशन राशि का लाभ कौन उठा सकता है?
यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन मिलेगी।