Ambedkar Awas Yojana Online Application Haryana 2024:- देश भर में कई परिवार पैसों की कमी के कारण अपने घरों की मरम्मत करने में आर्थिक रूप से असमर्थ होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके घर बहुत ही टूटे-फूटे और खराब स्थिति में हो जाते हैं, और परिवार के सदस्यों को उस टूटे-फूटे घर में ही जीवन यापन करना पड़ता है। हरियाणा सरकार ने Dr. Ambedkar Awas Yojana शुरू किया है जो इस समस्या का समाधान करेगा। राज्य के अनुसूचित जाति एवं बीपीएल कार्ड धारकों को इस योजना के माध्यम से उनके 10 साल पुराने घरों को नवीनीकरण और मरम्मत करने के लिए धन मिलता है। अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2024 से अधिक जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल को अवश्य पढ़ें।
Ambedkar Awas Navinikarn Yojana क्या है?
हरियाणा सरकार का अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग Dr. Ambedkar Awas Yojana चलाता है। अनुसूचित जाति/BPL कार्ड धारकों को इस योजना के तहत ₹80,000 की एकमुश्त धनराशि दी जाती है, जिससे वे अपने घरों को नवीनीकरण और मरम्मत कर सकें। इस योजना के तहत पहले मरम्मत के लिए ₹50,000 की वित्तीय सहायता दी जाती थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹80,000 कर दिया है, महंगाई के दौर को देखते हुए। शुरुआत में, इस योजना के माध्यम से केवल अनुसूचित जाति के लोगों को पैसा दिया गया था।
लेकिन बाद में इस योजना में बदलाव करके BPL Card धारकों को भी इसका लाभ मिलता है। सरकार लाभार्थी के बैंक खाते में धन देती है। इसलिए लाभार्थी का आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता होना आवश्यक है।
2024 के अंतर्गत योग्य आवेदकों को हरियाणा सरल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य के अनुसूचित जाति एवं बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की जीवनशैली में सुधार लाने के लिए यह योजना काम कर रही है।
Dr. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Dr. Ambedkar Awas Navinikarn Yojana |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार |
संबंधित विभाग | अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा |
लाभार्थी (Beneficiaries) | बीपीएल कार्ड धारक एवं अनुसूचित जाति के परिवार |
उद्देश्य (Objective) | पुराने घर के मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता की राशि | 80000 |
official website | http://www.haryanascbc.gov.in/ |
Dr. Ambedkar Awas Yojana का उद्देश्य
हरियाणा में Dr. Ambedkar Awas Yojanaका लक्ष्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को उनके पुराने घरों को नवीनीकरण करने के लिए धन देना है। विभाग द्वारा उनके बैंक खाते में एकमुश्त ₹80,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रदेश में अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जुड़े लाखों परिवार हैं, जिनके घरों को मरम्मत और नवीनीकरण की जरूरत है। लेकिन पैसे की कमी के कारण वह मरम्मत और नवीनीकरण का काम नहीं कर पा रहे हैं
और उन्हें ऐसे ही खराब घरों में रहना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसे सभी परिवार Dr. Ambedkar Awas Navinikaran Yojana 2024 के माध्यम से ₹80000 की वित्तीय सहायता अनुदान में प्राप्त करके आसानी से अपने घर की मरम्मत करवा सकेंगे।
Dr. Ambedkar Awas Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा सरकार ने अंबेडकर आवास नवीनीकरण कार्यक्रम शुरू किया है।
- अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इस पहले योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के परिवारों को दिया जाता था। लेकिन बाद में योजना में बदलाव करके बीपीएल कार्ड धारकों को भी लाभ दिया गया।
- इस योजना के तहत पात्र परिवारों को उनके 10 साल पुराने घर की मरम्मत करने के लिए राज्य सरकार से धन अनुदान मिलता है।
- सरकार द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में एकमुश्त ₹80,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- इस योजना के शुरुआत में ₹50000 की वित्तीय सहायता घर की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए दी गई, लेकिन बाद में इसे ₹80000 कर दिया गया।
- आवेदक को Dr. Ambedkar Awas Yojana का लाभ उठाने के लिए हरियाणा सरल पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- हरियाणा का अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इस योजना का संचालन करता है।
Dr. Ambedkar Awas Yojana के तहत योग्यता
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति कार्ड और बीपीएल कार्ड आवश्यक हैं।
- आवेदक ने पहले किसी सरकारी विभाग या योजना से घर की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए अनुदान नहीं प्राप्त किया हो।
- संबंधित घर का निर्माण कम से कम दशक या इससे अधिक पहले हुआ हो।
- जिस मकान की मरम्मत के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, उसका खुद का मालिक होना चाहिए; दूसरे शब्दों में, आवेदक केवल अपने खुद के घर के लिए आवेदन कर सकता है।
Dr. Ambedkar Awas Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- राशन कार्ड (बीपीएल का) (Ration Card (BPL))
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- प्लॉट की रजिस्ट्री (Registry of Plot)
- मकान के सामने खड़े होकर एक फोटो (One photo standing in front of the house)
- बिजली का बिल या पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स आदि में से कोई एक (Electricity bill or any one of water bill, stove tax, house tax etc.)
- परिवार पहचान पत्र (Family Identity Card)
Ambedkar Awas Yojana Online Application Haryana
- पहले हरियाणा सरल पोर्टल पर जाएँ।
- इसके बाद पोर्टल का होमपेज आपके सामने खुल जाएगा।अंबेडकर आवास नवीनीकरण कार्यक्रम
- आपको पोर्टल के होमपेज पर लॉगइन करने के लिए लॉगइन क्रैडेंशियल्स दर्ज करना होगा।
- आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप एक नवीनतम उपयोगकर्ता हैं? इस लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करना है।
- लॉगइन करने के बाद आपको पोर्टल पर संबंधित योजना का लिंक मिलेगा। डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करके आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपको एक ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
- इसके बाद आपको प्रस्तुत करने के बटन पर क्लिक करना होगा। Ambedkar Awas Navinikarn Yojana के लिए आप इस प्रकार आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन हेतु आपको ₹30 के शुल्क का भुगतान करना होगा।
अपने आवेदन फॉर्म के स्टेटस को ट्रैक करने का तरीका
- पहले हरियाणा सरल पोर्टल पर जाएँ।
- इसके बाद पोर्टल का होमपेज आपके सामने खुल जाएगा।आपको वेबसाइट के होमपेज पर आपकी आवेदन या शिकायत को ट्रैक करने के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको एक नया पेज दिखाई देगा।
- इस पेज पर आपको सेवाओं, रेफरेंस आईडी और विभाग के अलावा अन्य विवरण दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको चेक स्टेटस बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आप एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी जानकारी देखेंगे।
- इस तरह आप अपने आवेदन फॉर्म के स्टेटस को देख सकते हैं।
Dr. Ambedkar Awas Yojana FAQs
Dr. Ambedkar Awas Yojana क्या है?
डॉ. अंबेडकर आवास योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Dr. Ambedkar Awas Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधार सके और वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।
Dr. Ambedkar Awas Yojana के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
योजना के तहत घर निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह सहायता राशि 1.30 लाख रुपये तक हो सकती है।
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