हिमाचल प्रदेश सरकार ने दृष्टिबाधित (Blind Children) बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब उनकी मासिक पेंशन को ₹1,500 से बढ़ाकर ₹4,000 कर दिया गया है। यह पहल Himachal Pradesh Disability Pension Scheme 2025 का हिस्सा है, जिससे दिव्यांग बच्चों को बेहतर जीवनयापन के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य blind children monthly pension increase कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा Nyay Ki Rah (Justice Path Initiative) के तहत लिया गया है।
दृष्टिबाधित बच्चों की मासिक पेंशन योजना 2025 – मुख्य बिंदु
योजना का नाम | दृष्टिबाधित बच्चों की मासिक पेंशन योजना 2025 |
---|---|
लॉन्च वर्ष | 2025 |
राज्य सरकार | हिमाचल प्रदेश |
लाभार्थी | दृष्टिबाधित (Blind) बच्चे |
पुरानी पेंशन राशि | ₹1,500 प्रति माह |
नई पेंशन राशि | ₹4,000 प्रति माह |
लाभ का तरीका | DBT (Direct Benefit Transfer) |
आवेदन मोड | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
Himachal Pradesh Disability Pension Scheme का उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जो दृष्टिबाधित हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वे आत्मनिर्भर बनें और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य:
- Blind children financial aid प्रदान करना।
- Social security for disabled children को बढ़ावा देना।
- Better education and healthcare support for visually impaired children।
- Divyang pension scheme Himachal Pradesh को और मजबूत बनाना।
इस योजना के लाभ
- मासिक पेंशन में वृद्धि – अब लाभार्थी बच्चों को ₹4,000 प्रति माह मिलेगी।
- Direct Bank Transfer (DBT) के माध्यम से राशि सीधे बैंक खाते में जाएगी।
- Financial security for disabled children सुनिश्चित होगी।
- Himachal Pradesh government social welfare scheme के अंतर्गत यह लाभ दिया जाएगा।
- बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहयोग मिलेगा।
पात्रता मानदंड
- बच्चा हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दृष्टिबाधित (Visually Impaired) प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभ नहीं ले रहा हो।
- परिवार की वार्षिक आय सरकारी मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए।
Read Also:- PM Dhan Dhanya Krishi Yojana 2025
जरूरी दस्तावेज़
- Aadhaar Card
- Disability Certificate (दृष्टिबाधित प्रमाण पत्र)
- Himachal Pradesh Resident Certificate (स्थायी निवास प्रमाण पत्र)
- Bank Account Details (DBT के लिए)
- Income Certificate (आय प्रमाण पत्र)
- Birth Certificate (जन्म प्रमाण पत्र)
- Mobile Number
- Passport Size Photograph
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए:
- Himachal Pradesh Social Welfare Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- Disability Pension Scheme 2025″ के लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें और सभी आवश्यक विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और आवेदन की स्थिति चेक करें।
ऑफलाइन आवेदन के लिए:
- नजदीकी Zila Social Welfare Office जाएं।
- Blind children pension scheme application form प्राप्त करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके जमा करें।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद, पेंशन राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाएगी।
इस योजना से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)
1. हिमाचल प्रदेश में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यह योजना क्या है?
यह Himachal Pradesh Disability Pension Scheme 2025 के तहत दी जाने वाली सहायता योजना है, जिसमें मासिक पेंशन राशि ₹1,500 से बढ़ाकर ₹4,000 कर दी गई है।
2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
जो भी बच्चा हिमाचल प्रदेश का निवासी है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है और जिसे दृष्टिबाधित प्रमाण पत्र प्राप्त है, वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
3. इस योजना की राशि कैसे मिलेगी?
लाभार्थी के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से यह राशि जमा की जाएगी।
4. क्या यह पेंशन अन्य दिव्यांग बच्चों को भी मिलेगी?
अभी यह केवल दृष्टिबाधित (Visually Impaired) बच्चों के लिए लागू की गई है। सरकार आगे अन्य दिव्यांग बच्चों को भी इसमें शामिल कर सकती है।
5. इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए Himachal Pradesh Government Official Website पर जाएं।
1 thought on “Himachal Pradesh Disability Pension Scheme 2025: ₹1,500 से बढ़कर ₹4,000, जानें पूरी जानकारी!”
Comments are closed.