Haryana Kanyadan Yojana Online Apply 2024: बेटियों की शादी के लिए सरकार दे रही है 51,000 की आर्थिक सहायता !

Haryana Kanyadan Yojana:- हरियाणा राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक योजना लेकर आई है, जिसका नाम हरियाणा कन्यादान योजना 2024 है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 41000 की आर्थिक सहायता देती है, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 51000 कर दिया है।

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हरियाणा सरकार की इस योजना को हम शगुन विवाह योजना के नाम से भी जानते हैं, इस योजना के तहत सरकार सभी वर्गों की लड़कियों की शादी के लिए अलग-अलग अनुदान देती है। अगर आप इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा लिखा गया कारण जरूर पढ़ें और इसका लाभ उठाएं।

हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा हरियाणा कन्यादान योजना शुरू की गई है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के साथ-साथ राज्य की विधवा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें हरियाणा सरकार पहले 41000 की राशि देती थी लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर ₹51000 कर दिया गया है। जो भी लड़की या विधवा महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है, उसे पहले इसके लिए आवेदन करना होगा, जिसके बाद आपकी शादी के लिए सरकार द्वारा राशि आवंटित की जाएगी।

योजना का नामHaryana Kanyadan Yojana
इनके द्वारा शुरू की गयीहरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी (Beneficiary)राज्य की लड़किया
उद्देश्य (Objective)बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://haryanascbc.gov.in/

हरियाणा कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हरियाणा राज्य में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के पास अपनी बेटियों की शादी करने के लिए पैसे न हों। उनकी बेटियां अविवाहित न रहें इसके लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसमें सरकार इन बेटियों की शादी के लिए 51000 रुपये की आर्थिक मदद देती है !

  • लड़की या विधवा महिला हरियाणा की नागरिक होनी चाहिए।
  • जिसमें लड़की 18 वर्ष की होनी चाहिए।
  • इस योजना से तलाकशुदा महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा।
  • लाभ लेने वाली लड़की के परिवार को एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • बीपीएल का राशन कार्ड प्रमाण पत्र (BPL Ration Card Certificate)
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • शादी प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • बैंक अकाउंट के पासबुक (Bank Account Passbook)
  • विधवा होने का प्रमाण पत्र (Widow Certificate)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
  • मोबाइल नंबर। (Mobile Number.)
  • सबसे पहले आपको अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद अनुसूचित जाति कल्याण पेज आपके सामने खुल जाएगा।
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  • इस पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन पत्र में आपको अपनी बेटी का नाम, उम्र, शादी की तारीख आदि की सही जानकारी भरनी होगी।
  • सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, आवेदन पत्र के सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड का मैसेज प्राप्त होगा।
  • यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आप कभी भी अपने आवेदन पत्र की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं।

क्या योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा है?

हां, योजना का लाभ लेने के लिए बेटी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।


आर्थिक सहायता कितनी मिलती है?

हरियाणा कन्यादान योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। वर्तमान में यह राशि 51,000 रुपये है।


हरियाणा कन्यादान योजना क्या है?

हरियाणा कन्यादान योजना राज्य सरकार की एक योजना है जो गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को शादी के खर्च में सहायता करना है।