Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana:- झारखंड सरकार ने हाल ही में ‘मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना’ नामक एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में विधवा महिलाओं की सहायता करना है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य विधवा महिलाओं को सशक्त बनाना है, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाना और समाज में उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देना है।
इस लेख में, हम इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे और आपको इसके लाभों का लाभ उठाने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना 2024 के बारे में अधिक जानने के लिए अंत तक पढ़ें।
Vidhva Punarvivah Yojana क्या हैं?
झारखंड सरकार ने Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana नामक एक योजना शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में विधवा महिलाओं की सहायता करना है। इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और प्रोत्साहन के रूप में उन्हें ₹2 लाख की राशि मिलेगी। यह योजना झारखंड में उन विधवाओं के लिए उपलब्ध है जो सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, राज्य की पात्र महिलाओं को offline आवेदन करना होगा। तो इस आर्टिकल को ध्यान से पड़े !
Vidhva Punarvivah Yojana के लाभ
Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसे सरकार सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराएगी। इस विवाह प्रोत्साहन योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए विधवाओं को इसके शुरू होने के एक साल के भीतर आवेदन करना होगा, ताकि केवल पंजीकृत आवेदकों को ही वित्तीय सहायता मिल सके।
महिलाओं के लिए बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित इस योजना में विधवा पेंशन भुगतान के लिए राज्य सरकार का शुल्क भी कम कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से विवाहित महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे विधवा महिलाओं में सम्मान और सशक्तिकरण की भावना पैदा होगी और उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
Vidhva Punarvivah Yojana के लिए कौन योग्य है?
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए योग्य होने के लिए महिलाओं को पुनर्विवाह करना होगा और ऐसा करने पर उन्हें दो लाख रुपये का वित्तीय लाभ मिलेगा। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
पात्रता मानदंड पूरा होने और आवश्यक दस्तावेज होने के बाद, प्रोत्साहन राशि सीधे विधवा महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिरता और स्वतंत्रता में मदद मिल सके।
Vidhva Punarvivah Yojana के लिए आवेदन कैसे करे?
सबसे पहले आपको बाल विकास परियोजना प्रमुख के कार्यालय जाना होगा। वहां आप संबंधित अधिकारी से झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म प्राप्त करने के बाद, सभी आवश्यक विवरण सही से भरें। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। भरे हुए फॉर्म को दस्तावेजों के साथ कार्यालय में वापस कर दें। अधिकारी आपके आवेदन पत्र और दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपके बैंक खाते में ₹2 लाख की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।
Mukhyamantri Vidhva Punarvivah Yojana FAQs
योजना के तहत सहायता राशि किस प्रकार दी जाती है?
आवेदन करने के बाद सहायता राशि कितने समय में मिलती है?
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
पुनर्विवाह प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
अन्य कोई संबंधित दस्तावेज जो सरकार द्वारा मांगे जाएं