Mukhymantri Rahat Kosh Yojana 2024:- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत चिकित्सा सेवाओं पर वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। इस सुविधा का लाभ लेने वाले लोग सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Mukhymantri Rahat Kosh Yojana के तहत आर्थिक सहायता
अब यह प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई है। मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत इलाज की जरूरतमंदों को आवेदन करने के 15 दिन में आर्थिक सहायता प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस तरीके से जरूरतमंद व्यक्तियों को योजना का सीधा लाभ मिलता है। जो व्यक्तियां आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर नहीं होतीं, उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
Mukhymantri Rahat Kosh Yojana के तहत प्रदान की जाती है इलाज के खर्च की 25% राशि
मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है। इसमें संबंधित एमपी, एमएलए, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन को सदस्य और नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत इलाज के खर्च का 25% पैसा उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये है। यह सुविधा वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार ही लाभान्वित की जा सकती है।
Mukhymantri Rahat Kosh Yojana में आवेदन करना बेहद सरल
आवेदक अपने परिवार के पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ सरल पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री राहत कोष योजना का लाभ ले सकता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि दस्तावेजों को अपलोड करना होता है। योजना में किए गए बदलाव के अनुसार, यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत नहीं आती है, तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का मौका मिलता है। इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही सरल है और योजना का लाभ भी तेजी से मिलता है।
Mukhymantri Rahat Kosh Yojana की इस प्रकार होती है पूरी प्रक्रिया
आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर जब आवेदन किया जाता है, तो वह आवेदन संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष और मेयर/नगर निगम के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। ये जनप्रतिनिधि अपनी सिफारिश के साथ 5 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कार्यालय में उस आवेदन को भेजते हैं। उसके बाद आवेदन को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कार्यालय द्वारा संबंधित तहसीलदार के पास भेज दिया जाता है।
Mukhymantri Rahat Kosh Yojana के तहत लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर होती है राशि
तहसीलदार द्वारा आवेदक की संपत्ति की जाँच की जाती है। उसके बाद सिविल सर्जन को मेडिकल दस्तावेजों की सत्यापन के लिए भेजा जाता है। संपत्ति की जाँच के लिए 4 दिन और सिविल सर्जन के सत्यापन कार्य के लिए 5 दिन की समय सीमा निर्धारित है। दोनों विभागों से मिली रिपोर्ट्स को उपायुक्त की स्वीकृति के साथ कमेटी के सदस्य सचिव के पास भेजा जाता है। जिसे वे सीनियर एकाउंट अधिकारी को ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस प्रकार योजना का लाभ लिया जा सकता है।
Mukhymantri Rahat Kosh Yojana में आवेदन करने हेतु लिंक
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