Haryana Birth Certificate 2024:- किसी भी बच्चे के जन्म का प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि से ही बच्चे को स्कूल में दाखिला मिलता है। बच्चे के जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है और सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अब हरियाणा राज्य सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है. नागरिक घर बैठे इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस जन्म प्रमाण पत्र पर राज्य सरकार न सिर्फ बच्चे के जन्म की घटना को प्रमाणित करती है, बल्कि जन्म की तारीख, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम आदि कानूनी विवरण भी दर्ज करती है। यह प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति के जन्म के बाद बनाया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र विभिन्न परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की उम्र का प्रमाण देता है।
Birth Certificate क्या है?
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (RBD Act No. 1969) के अनुसार, किसी व्यक्ति का जन्म और मृत्यु पंजीकरण करना अनिवार्य है। इस अधिनियम के अनुसार, बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर उसके जन्म की रिपोर्ट दर की जानी चाहिए, साथ ही हरियाणा राज्य में भी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य के सभी नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल को कैसे उपयोग करना है और अपने या अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (पीटीआर) बनवाने के लिए इसका उपयोग कैसे करें।
Haryana Birth Certificate के क्या उपयोग है?
आइए जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे प्रयोग किया जाता है:
- स्कूल या कॉलेज में प्रवेश: स्कूल या कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना: पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
- मतदाता सूची में नाम जोड़ना: मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- राशन कार्ड में नाम जोड़ना: राशन कार्ड में अपना नाम जोड़ने के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है।
- मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना: मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है।
- पहचान के प्रमाण के रूप में: जन्म प्रमाण पत्र को अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं।
- सरकारी कार्यक्रमों का लाभ लेना: सरकारी कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
Haryana Birth Certificate बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज और पात्रता
1 .शपथ पत्र में व्यक्ति का जन्म स्थान, तारीख और समय
- माता-पिता का पहचान पत्र (Parents’ identity card)
- राशन कार्ड (Ration card)
- मोबाइल नंबर (Mobile number)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (Passport size photo)
- आवेदन हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए। (The applicant must be a resident of Haryana state.)
जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राज्य के इच्छुक लाभार्थी जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले, आपको ई-दिशा / ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट https://edisha.gov.in/ पर जाना है।
- अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर “डाउनलोड फार्मेस और दिशानिर्देश” का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, आपको “Birth Certificate” का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
- आप जन्म प्रमाण पत्र का पीडीएफ़ फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें।
- इसके बाद, फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लेना चाहिए।
- अब आपको उस फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरना है, जैसे – बच्चे का नाम, जन्म की तारीख, जन्म स्थान का नाम आदि।
- सारी जानकारी भरने के बाद, आपको उस फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करनी है।
- अंत में, आपको उस फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करवा देना है।
Haryana Birth Certificate आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन किया है और अब आपको अपने आवेदन की स्थिति देखनी है, इसलिए आप निम्नलिखित चरणों को फॉलो कर सकते हैं:
- इसके लिए सबसे पहले आपको ई-दिशा / ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
- अब होम पेज पर “Status of Application” का ऑप्शन चुनना होगा।
- फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको EDisha/Saral ID और Mobile No/Verification Code या Citizen ID डालनी होगी।
- पूर्ण विवरण भरने के बाद आपको Search के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म प्रमाण पत्र अभी वेरिफाई हुआ है या नहीं। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र वेरिफाई हो गया है, तो वह कुछ दिनों में आपके पास कूरियर के माध्यम से आ जाएगा।
Haryana Birth Certificate FAQs
जन्म प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन करें?
जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, आपको ई-दिशा / ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा, फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
क्या जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है?
हां, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र वेरिफाई हो गया है, तो आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या आपको वह कूरियर के माध्यम से भेजा जाएगा।
क्या जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन ऑफलाइन भी किया जा सकता है?
हां, आप स्थानीय नगरपालिका या संबंधित कार्यालय में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।