Uttarakhand Shadi Anudan Yojana:- सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं शुरू करती रहती हैं। इसी तरह एक नई योजना शुरू की गई है। जिसका नाम उत्तराखंड शादी अनुदान योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के गरीब वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी।
इस योजना का लाभ विशेष रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को प्रदान किया जाएगा। जिसके तहत बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर आप भी उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा।
Shadi Anudan Yojana क्या है?
उत्तराखंड सरकार द्वारा विवाह अनुदान एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी BPL परिवारों की बेटियों को मिल सकता है। उत्तराखंड विवाह अनुदान योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों की बेटियों के लिए अनुदान राशि प्रदान की जानी है, जिनके माता-पिता कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण विवाह के लिए धनराशि जुटाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार की विधवा महिलाओं की पहली दो बेटियों की शादी के लिए विवाह अनुदान प्रदान किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा पात्र बेटियों को 50 हजार रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। आर्थिक सहायता राशि का लाभ पाने के लिए आवेदक का बैंक खाता aadhar card से लिंक होना आवश्यक है। उत्तराखंड विवाह अनुदान के तहत राशि प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।
Shadi Anudan Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Uttarakhand Shadi Anudan Yojana |
संबंधित विभाग | महिला कल्याण विभाग उत्तराखंड |
लाभार्थी (Beneficiary) | राज्य की गरीब परिवार की बेटियां |
उद्देश्य (Objective) | बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 50,000 रुपए |
राज्य | उत्तराखंड |
टोल फ्री नंबर | 1800180 4094 |
Application process | Offline |
Official website | https://socialwelfare.uk.gov.in/ |
Shadi Anudan Yojana का उद्देश्य
उत्तराखंड सरकार द्वारा विवाह अनुदान योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान उपलब्ध कराना है। ताकि अनुदान राशि प्राप्त कर बेटी का विवाह बिना किसी आर्थिक समस्या के संपन्न हो सके। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बेटी या BPL परिवार की विधवा महिलाओं की अधिकतम 2 बेटियों को प्रदान किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले माता-पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनुदान राशि का भुगतान DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत राज्य के सामान्य वर्ग, ओबीसी एसटी और एससी वर्ग के सभी गरीब परिवारों की बेटियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- राज्य के बीपीएल परिवारों की विधवा महिलाओं की पहली दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को बीपीएल प्रमाण के रूप में बीपीएल नंबर या बीपीएल कार्ड का विवरण प्रस्तुत करना होगा, इसके अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत लाभार्थी लड़कियों को शादी के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- शादी अनुदान योजना के तहत लाभ पाने के लिए शादी से 3 महीने पहले आवेदन करना होगा।
- आवेदन की स्वीकृति जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी।
- अनुदान राशि ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- आवेदन की स्थिति से संबंधित वन-स्टेप जानकारी एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।
- लाभार्थी चाहे तो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकता है।
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन पत्र हर साल 1 मार्च से 28 और 29 फरवरी तक स्वीकार किए जाते हैं।
- लाभार्थी को मार्च महीने में समाज कल्याण कार्यालय में विवाह प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- यदि विवाह प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किया जाता है तो लाभार्थी को अनुदान राशि प्रदान नहीं की जाएगी।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के लिए योग्यता
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की विधवा महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, वे अपनी बेटी की शादी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।
- इस योजना के लिए सभी बीपीएल श्रेणी और अंत्योदय कार्ड धारक पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 48000 रुपये से कम है।
- इस योजना के लिए एक परिवार के अधिकतम दो बेटे पात्र माने जाएंगे।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी का आधार कार्ड (Aadhar card of the beneficiary)
- आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो 6 माह पुराना हो। (Original copy of income certificate which is 6 months old.)
- अंत्योदय राशन कार्ड (Antyodaya ration card)
- बीपीएल राशन कार्ड (BPL ration card)
- शपथ पत्र (Affidavit)
- विधवा पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र (Certificate of receiving widow pension)
- शादी का पंजीयन कार्यालय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र (Marriage certificate by marriage registration office)
- दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (Bride’s date of birth certificate)
- दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड (Groom’s birth certificate/Aadhar card)
- शादी का प्रमाण पत्र शादी कार्ड (Marriage certificate marriage card)
- दूल्हा दुल्हन की परिवार रजिस्टर की नकल एवं जाति प्रमाण पत्र द्वारा निर्गत (Copy of the family register of the bride and groom and issued caste certificate)
- बैंक खाता (Bank account)
- मोबाइल नंबर (Mobile number)
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की official website पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने website का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र का विकल्प दिखाई देगा।
- यहां आपको विभिन्न पेंशन एवं अनुदान योजनाओं के लिए आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने पेंशन एवं अनुदान योजनाओं के लिए आवेदन पत्रों की सूची आ जाएगी।
- अब इस सूची में आपको निराश्रित विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता का विकल्प दिखाई देगा।
- आपको अपनी श्रेणी के आधार पर चयन करना होगा।
- जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- अब आपको डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करके उत्तराखंड विवाह अनुदान योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- फॉर्म download करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके साथ ही आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी भी संलग्न करनी होगी।
- इसके बाद आपको अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय में जाकर यह आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- इस प्रकार उत्तराखंड विवाह अनुदान योजना के तहत आवेदन करने की आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana FAQs
योजना के लिए आय सीमा क्या है?
इस योजना के लिए आय सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान में यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये वार्षिक है। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें।
इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
इस योजना के तहत लाभार्थियों को बेटी की शादी के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और समय-समय पर इसमें बदलाव हो सकता है।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना क्या है?
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है, जिसके तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
1 thought on “Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2024: सरकार दे रही है कन्याओं को शादी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता ऐसे भरें आवेदन फॉर्म !”
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