उत्तर प्रदेश सरकार की UP Kisan Karj Maafi Yojana (फसल ऋण मोचन योजना) का उद्देश्य राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को फसली ऋण के बोझ से राहत देना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों का निर्धारित सीमा तक का फसली कर्ज माफ किया जाता है। इस लेख में पात्रता, ज़रूरी दस्तावेज़, आवेदन और लाभार्थी लिस्ट चेक करने की प्रक्रिया हिंदी में दी गई है।
UP Kisan Karj Maafi – Overview
| योजना | फसल ऋण मोचन योजना (कर्ज माफी) |
| विभाग | कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश |
| आधिकारिक पोर्टल | upkisankarjrahat.upsdc.gov.in |
| लाभार्थी | लघु एवं सीमांत किसान |
पात्रता (Eligibility)
- किसान उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
- लघु/सीमांत किसान श्रेणी में आता हो।
- निर्धारित कट-ऑफ तिथि से पहले लिया गया फसली ऋण हो।
- ऋण किसी मान्यता प्राप्त बैंक से लिया गया हो।
ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड व निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक व ऋण खाता विवरण (KCC)
- खेत/भूमि के दस्तावेज़ (खतौनी)
- मोबाइल नंबर व फोटो
कर्ज माफी लिस्ट कैसे चेक करें?
- upkisankarjrahat.upsdc.gov.in पोर्टल पर जाएं।
- ‘ऋण मोचन की स्थिति देखें’ विकल्प पर क्लिक करें।
- जिला, बैंक व खाता/किसान विवरण दर्ज करें।
- ‘खोजें’ पर क्लिक कर अपनी ऋण माफी की स्थिति देखें।
योजना की पात्रता, कट-ऑफ तिथि व कर्ज माफी की सीमा समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी कृषि कार्यालय से नवीनतम जानकारी अवश्य लें।