Bihar Krishi Yantra Anudan Yojana 2026 (कृषि यंत्रीकरण योजना) के तहत बिहार सरकार किसानों को 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक सब्सिडी (anudan) देती है। ट्रैक्टर, थ्रेसर, सीड ड्रिल, रोटावेटर, पावर टिलर जैसे यंत्रों की खरीद पर भारी अनुदान मिलता है। आवेदन OFMAS पोर्टल (farmech.bihar.gov.in) के माध्यम से किया जाता है। इस पोस्ट में सब्सिडी दर, पात्रता, दस्तावेज़ और Online Apply की पूरी जानकारी 2026 के अनुसार दी गई है।
Bihar Krishi Yantra Yojana 2026 – एक नज़र में (Quick Overview)
| योजना का नाम | कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Yantra Anudan) |
| विभाग | कृषि विभाग, बिहार |
| सब्सिडी दर | 40% से 80% तक |
| ट्रैक्टर अनुदान | अधिकतम 40% (₹3.40 लाख तक) |
| कुल अधिकतम | ₹12 लाख तक (ट्रैक्टर सहित) |
| यंत्रों की संख्या | लगभग 91 प्रकार के कृषि यंत्र |
| Official Portal | farmech.bihar.gov.in (OFMAS) |
Bihar Krishi Yantra Yojana के मुख्य लाभ (Benefits)
- 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक सब्सिडी।
- सामान्य किसानों की तुलना में SC/ST किसानों को अधिक अनुदान।
- ट्रैक्टर पर अधिकतम 40% (₹3.40 लाख तक) और अन्य यंत्रों पर 80% तक।
- सब्सिडी सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से।
- खेती की लागत कम और उत्पादकता में वृद्धि।
पात्रता (Eligibility)
- आवेदक बिहार का पंजीकृत किसान होना चाहिए।
- DBT Agriculture पोर्टल पर 13 अंकों का किसान पंजीकरण आवश्यक।
- आधार से लिंक बैंक खाता।
- एक किसान को निर्धारित अवधि में सीमित यंत्रों पर ही अनुदान।
ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)
| ✅ किसान पंजीकरण संख्या | ✅ आधार कार्ड |
| ✅ बैंक पासबुक | ✅ जमीन के कागज़ात |
| ✅ जाति प्रमाण (SC/ST हेतु) | ✅ मोबाइल नंबर |
Bihar Krishi Yantra Online Apply कैसे करें?
- पहले dbtagriculture.bihar.gov.in पर किसान पंजीकरण करें।
- OFMAS पोर्टल farmech.bihar.gov.in पर जाएं।
- Application Entry में किसान पंजीकरण संख्या डालकर लॉगिन करें।
- यंत्र चुनें, दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म फाइनल करें।
- स्वीकृति के बाद यंत्र खरीद कर बिल अपलोड करें — सब्सिडी DBT से मिलेगी।
Official Portal: farmech.bihar.gov.in
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. Bihar Krishi Yantra Yojana में कितनी सब्सिडी मिलती है?
कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक सब्सिडी मिलती है। SC/ST किसानों को अधिक अनुदान दिया जाता है।
Q2. आवेदन कहाँ से करें?
OFMAS पोर्टल farmech.bihar.gov.in पर किसान पंजीकरण संख्या से लॉगिन करके आवेदन किया जाता है।
Q3. क्या ट्रैक्टर पर भी अनुदान मिलता है?
हाँ, ट्रैक्टर पर अधिकतम 40% (लगभग ₹3.40 लाख तक) अनुदान मिलता है।
Q4. किसान पंजीकरण कैसे करें?
dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर 13 अंकों का किसान पंजीकरण किया जा सकता है।
Q5. सब्सिडी कैसे मिलती है?
यंत्र खरीदकर बिल अपलोड करने के बाद सब्सिडी DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आती है।
Disclaimer: यह जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। अनुदान दर व नियम बदल सकते हैं। आवेदन से पहले farmech.bihar.gov.in पर verify करें।