Vivah Shagun Yojana 2026: ₹71,000 आर्थिक सहायता – ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और दस्तावेज

विवाह शगुन योजना 2026 (Vivah Shagun Yojana) हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत गरीब, अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC), BPL परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹71,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आप भी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और लाभ की पूरी जानकारी पढ़ें।

Vivah Shagun Yojana 2026 – मुख्य विशेषताएं (Overview)

योजना की विशेषताएंविवरण
योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2026
शुरू की गईहरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थीSC/BC/BPL/विधवा/विकलांग परिवारों की बेटियां
वित्तीय सहायता राशि₹31,000 से ₹71,000 तक
आवेदन पोर्टलshaadi.haryana.gov.in / shadi.edisha.gov.in
आवेदन का तरीकाकेवल ऑनलाइन
आवेदन की समय सीमाविवाह के 6 महीने पहले या बाद तक
संबंधित विभागअनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा

विवाह शगुन योजना क्या है? (What is Vivah Shagun Yojana?)

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा राज्य सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन पर विवाह का बोझ न पड़े। Vivah Shagun Yojana Haryana 2026 के तहत SC, ST, BPL, विधवा और विकलांग श्रेणी के परिवारों को अधिकतम ₹71,000 तक की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

1 जुलाई 2026 से इस योजना में अपडेट किया गया है — पिछड़ा वर्ग BPL परिवारों के लिए राशि बढ़ाकर ₹51,000 कर दी गई है और आवेदन अब केवल shaadi.haryana.gov.in पोर्टल पर Parivar Pehchan Patra (PPP) के माध्यम से किया जा सकता है।

विवाह शगुन योजना का उद्देश्य

  • गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु ₹71,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  • SC/BC/BPL और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों पर विवाह का आर्थिक बोझ कम करना
  • बेटियों के अधिकार, समानता और सम्मान को बढ़ावा देना।
  • विधवा और विकलांग महिलाओं की बेटियों को विशेष सहायता देना।
  • गरीब वर्ग को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।

विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता (Eligibility)

पात्रता मानदंडविवरण
निवास प्रमाणहरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य
आयु सीमाकन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए
आर्थिक स्थितिपरिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम
लाभार्थी वर्गSC, ST, BC, BPL, विधवा, अनाथ और विकलांग परिवार
पारिवारिक पहचानपरिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID) अनिवार्य
अधिकतम लाभएक परिवार में अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं
आवेदन समय सीमाविवाह से 6 महीने पहले या विवाह के 6 महीने बाद तक

विवाह शगुन योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि

नीचे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों को मिलने वाली सहायता राशि दी गई है:

लाभार्थी का वर्गआर्थिक सहायता राशि (₹)
अनुसूचित जाति (SC) और BPL परिवार₹71,000
विधवा महिलाओं की बेटियां₹51,000
40% या अधिक विकलांग दंपती₹51,000
सामान्य BPL / पिछड़ा वर्ग (BC)₹51,000 (1 जुलाई 2026 से अपडेट)
अनाथ बालिकाएं₹51,000

विवाह शगुन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड (कन्या एवं माता-पिता का)
  • परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID) — अनिवार्य
  • निवास प्रमाण पत्र (हरियाणा का)
  • आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/BC के लिए)
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक)
  • शादी का कार्ड / निमंत्रण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो (वर-वधू दोनों की)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

Vivah Shagun Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: shaadi.haryana.gov.in या shadi.edisha.gov.in पर जाएं।
  2. Family ID से लॉगिन करें: अपनी परिवार पहचान पत्र (PPP) संख्या दर्ज करें और OTP से वेरिफाई करें।
  3. “विवाह शगुन योजना” चुनें: पोर्टल पर Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana विकल्प चुनें।
  4. विवाह विवरण भरें: कन्या का नाम, जन्म तिथि, विवाह की तारीख, वर का विवरण आदि जानकारी भरें।
  5. दस्तावेज अपलोड करें: सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  6. बैंक खाता विवरण दर्ज करें: आधार से लिंक बैंक अकाउंट की जानकारी भरें।
  7. फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी जांचें और “Submit” बटन दबाएं।
  8. आवेदन स्थिति जांचें: “Track Application” विकल्प से अपने आवेदन की स्थिति चेक करें।
💡 ध्यान दें: आवेदन विवाह से 6 महीने पहले या विवाह होने के 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Vivah Shagun Yojana Application Status कैसे चेक करें?

  1. shaadi.haryana.gov.in पर जाएं।
  2. Track Application” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपनी Application ID या Family ID और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. OTP वेरिफाई करके अपने आवेदन की स्थिति देखें।
कार्यलिंक
विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदनयहां क्लिक करें
E-Disha पोर्टल आवेदनयहां क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइट (SCBC हरियाणा)यहां क्लिक करें
नोटिफिकेशन / PDF डाउनलोडयहां क्लिक करें

पूछे जाने वाले प्रश्न – FAQ (विवाह शगुन योजना)

Q1. विवाह शगुन योजना 2026 क्या है?

Ans. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसके तहत SC/BC/BPL/विधवा/विकलांग परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹31,000 से ₹71,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। आवेदन shaadi.haryana.gov.in पर ऑनलाइन किया जाता है।

Q2. Vivah Shagun Yojana के लिए कौन पात्र है?

Ans. हरियाणा राज्य की वे बेटियां पात्र हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है, परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है, और वे SC, ST, BC, BPL, विधवा या विकलांग वर्ग से हैं। परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है।

Q3. विवाह शगुन योजना में कितनी राशि मिलती है?

Ans. अनुसूचित जाति (SC) और BPL परिवारों को ₹71,000, विधवा/विकलांग श्रेणी को ₹51,000 और सामान्य BC/BPL परिवारों को ₹51,000 (1 जुलाई 2026 से अपडेट के बाद) मिलते हैं। राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर होती है।

Q4. Vivah Shagun Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Ans. shaadi.haryana.gov.in या shadi.edisha.gov.in पर जाएं, परिवार पहचान पत्र (PPP) से लॉगिन करें, “Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana” चुनें, विवाह विवरण और दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें। आवेदन विवाह के 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य है।

Q5. क्या विधवा महिलाएं विवाह शगुन योजना का लाभ ले सकती हैं?

Ans. हां, विधवा माताओं की बेटियां इस योजना के लिए पात्र हैं और उन्हें ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विकलांग दंपती (40% या अधिक) को भी ₹51,000 मिलते हैं।

Q6. विवाह शगुन योजना का Status कैसे चेक करें?

Ans. shaadi.haryana.gov.in पर जाकर “Track Application” पर क्लिक करें। अपनी Application ID या Family ID और मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP वेरिफाई करके स्टेटस देखें।

Q7. विवाह शगुन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से हैं?

Ans. आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (SC/BC के लिए), विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक (आधार लिंक), शादी का कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी हैं।

Q8. एक परिवार में कितनी बेटियों को लाभ मिल सकता है?

Ans. एक परिवार में अधिकतम दो बेटियां मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

निष्कर्ष – अभी आवेदन करें!

Vivah Shagun Yojana 2026 हरियाणा की गरीब बेटियों के लिए एक वरदान है। अगर आप या आपके परिचित SC/BC/BPL/विधवा/विकलांग श्रेणी से हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। आवेदन करने की समय सीमा विवाह के 6 महीने के भीतर है। देर न करें और आज ही shaadi.haryana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।

अगर आपको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन में कोई समस्या आ रही है या कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट करें। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं! 👇

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