Bihar Mushroom Yojana 2026 (मशरूम विकास योजना) के तहत बिहार सरकार का उद्यान (Horticulture) विभाग किसानों को मशरूम की खेती के लिए 50% तक सब्सिडी (anudan) देता है। इसमें मशरूम किट, मशरूम हट और स्पॉन/कम्पोस्ट यूनिट पर अनुदान शामिल है — जैसे मशरूम हट की इकाई लागत ₹1,79,500 पर 50% तक अनुदान। कम लागत और अधिक मुनाफे वाली यह खेती महिलाओं व छोटे किसानों के लिए बेहतरीन है। इस पोस्ट में Bihar Mushroom Ki Kheti Yojana की पात्रता, सब्सिडी, दस्तावेज़ और Online Apply की पूरी जानकारी 2026 के अनुसार दी गई है।
Bihar Mushroom Yojana 2026 – एक नज़र में (Quick Overview)
| योजना का नाम | Bihar Mushroom Vikas Yojana |
| विभाग | उद्यान निदेशालय, बिहार |
| सब्सिडी दर | 50% तक अनुदान |
| मशरूम हट लागत | ₹1,79,500 (50% अनुदान) |
| घटक | मशरूम किट, हट, स्पॉन/कम्पोस्ट |
| लाभार्थी | किसान, महिला, SC/ST |
| Official Portal | horticulture.bihar.gov.in |
Bihar Mushroom Yojana के मुख्य लाभ (Benefits)
- मशरूम किट, हट व उत्पादन यूनिट पर 50% तक सब्सिडी।
- मशरूम हट (1500 वर्ग फीट) की लागत पर 50% अनुदान।
- महिला व SC/ST किसानों को प्राथमिकता।
- कम पूंजी में अधिक मुनाफे वाली खेती।
- सब्सिडी सीधे बैंक खाते में DBT से।
पात्रता (Eligibility)
- आवेदक बिहार का किसान/निवासी होना चाहिए।
- DBT/बिहार कृषि पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक।
- मशरूम हट हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो।
- आधार से लिंक बैंक खाता।
ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)
| ✅ किसान पंजीकरण संख्या | ✅ आधार कार्ड |
| ✅ बैंक पासबुक | ✅ निवास प्रमाण |
| ✅ जाति प्रमाण (यदि लागू) | ✅ पासपोर्ट फोटो |
Bihar Mushroom Yojana Online Apply कैसे करें?
- पोर्टल horticulture.bihar.gov.in या बिहार कृषि App खोलें।
- पहले किसान पंजीकरण (DBT) करें।
- मशरूम से संबंधित योजना सेक्शन चुनें (किट/हट/स्पॉन)।
- विवरण भरकर दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
- चयन के बाद अनुदान DBT से बैंक खाते में मिलेगा।
Official Portal: horticulture.bihar.gov.in
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
मशरूम किट, हट व उत्पादन यूनिट पर 50% तक सब्सिडी मिलती है।
मशरूम हट की इकाई लागत लगभग ₹1,79,500 है, जिस पर 50% तक अनुदान दिया जाता है।
उद्यान विभाग के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in या बिहार कृषि App से आवेदन किया जा सकता है।
महिला किसानों और SC/ST वर्ग के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है।
चयन व सत्यापन के बाद सब्सिडी DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
Disclaimer: यह जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। अनुदान दर व नियम बदल सकते हैं। आवेदन से पहले horticulture.bihar.gov.in पर verify करें।