Haryana Pension Yojana 2026: ₹3200/माह वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन

Haryana Pension Yojana 2026: हरियाणा सरकार राज्य के बुजुर्गों, विधवा/निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन देती है। फरवरी 2026 में सरकार ने पेंशन राशि बढ़ाकर ₹3,200 प्रति माह कर दी है (1 नवंबर 2025 से लागू)। अगर आपकी Family ID में पात्रता पूरी होती है, तो यह पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में DBT से आती है। इस लेख में Old Age, Widow और Divyang पेंशन 2026 की पूरी जानकारी दी गई है।

Haryana Pension Yojana 2026 — एक नज़र में

पेंशन योजना राशि (प्रति माह) पात्रता
Old Age Samman Allowance (वृद्धावस्था) ₹3,200 आयु 60+ वर्ष
Widow / Destitute Women Pension (विधवा) ₹3,200 विधवा/निराश्रित महिला, आयु 18+
Divyang Pension (दिव्यांग) ₹3,200 60% या अधिक दिव्यांगता
Ladli Social Security Pension ₹3,200 पात्र माता‑पिता

पात्रता (Eligibility)

  • हरियाणा का निवासी हो और 15 वर्ष से राज्य में निवास हो।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख या कम (Family ID verified)।
  • Old Age के लिए आयु 60 वर्ष या अधिक
  • Divyang पेंशन के लिए न्यूनतम 60% दिव्यांगता
  • Widow पेंशन के लिए विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिला।

ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents)

दस्तावेज़ उपयोग
Parivar Pehchan Patra (Family ID) आय व पहचान
Aadhaar Card आयु व पहचान
बैंक खाता पासबुक DBT भुगतान
दिव्यांगता प्रमाण पत्र Divyang पेंशन हेतु
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र Widow पेंशन हेतु

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  1. official portal socialjusticehry.gov.in या Antyodaya SARAL Portal पर जाएँ।
  2. Family ID व Aadhaar से login करें — पात्र होने पर पेंशन auto-generate भी हो जाती है।
  3. दस्तावेज़ upload करें और आवेदन submit करें।
  4. स्वीकृति के बाद पेंशन हर माह बैंक खाते में DBT से आती है।

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FAQ

Q1. हरियाणा में अभी पेंशन कितनी है?
₹3,200 प्रति माह (1 नवंबर 2025 से, फरवरी 2026 में घोषित)।

Q2. आय सीमा क्या है?
परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख या कम होनी चाहिए।

Q3. क्या अलग से आवेदन करना पड़ता है?
Family ID में पात्रता होने पर पेंशन अक्सर auto-generate हो जाती है; नहीं तो SARAL/portal से आवेदन करें।

Q4. पैसा कब मिलता है?
स्वीकृति के बाद हर महीने बैंक खाते में DBT से।

Q5. status कैसे चेक करें?
socialjusticehry.gov.in पर Family ID/पेंशन ID डालकर।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी हेतु है। राशि व नियम बदल सकते हैं — आवेदन से पहले official portal पर पुष्टि करें।

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