Mukhyamantri Protsahan Yojana: झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो राज्य के उन बेरोजगार युवाओं को वार्षिक आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करती है जिन्होंने सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से Skill Training (कौशल प्रशिक्षण) पूरी की है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को प्रोत्साहित करना है जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी रोजगार की तलाश में हैं — ताकि वे निराश न हों और आगे बढ़ते रहें।
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📋 Quick Overview | संक्षिप्त जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना |
| राज्य | झारखंड |
| लाभार्थी | Skill Training पूरी करने वाले बेरोजगार युवा |
| वार्षिक सहायता (सामान्य) | ₹5,000 प्रति वर्ष |
| अतिरिक्त सहायता (विशेष श्रेणी) | ₹5,000 + 50% अतिरिक्त |
| आयु सीमा | 18 से 35 वर्ष |
| भुगतान माध्यम | DBT — सीधे बैंक खाते में |
| आवेदन पोर्टल | rojgar.jharkhand.gov.in |
| विभाग | श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग |
🏛️ योजना का परिचय | About the Scheme
Mukhyamantri Protsahan Yojana झारखंड के उन युवाओं के लिए शुरू की गई है जिन्होंने सरकारी ITI, Polytechnic या Vocational Institute से NSQF (National Skills Qualifications Framework) के अनुरूप Skill Training पूरी की है — लेकिन अभी भी रोजगार की तलाश में हैं।
यह योजना दो स्तरों पर आर्थिक सहायता देती है:
- सामान्य लाभार्थी: ₹5,000 प्रति वर्ष
- विशेष श्रेणी (विधवा, परित्यक्त महिलाएं, आदिम जनजाति, दिव्यांग): ₹5,000 + 50% अतिरिक्त = ₹7,500 प्रति वर्ष
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🎯 योजना के उद्देश्य | Objectives
- Skill Training पूरी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहारा देना
- बेरोजगार युवाओं में हताशा कम करना
- झारखंड में कौशल विकास को बढ़ावा देना
- NSQF प्रशिक्षण के लिए युवाओं को प्रेरित करना
- विशेष और कमजोर वर्ग (विधवा, दिव्यांग, आदिम जनजाति) को अतिरिक्त सहायता देना
✅ पात्रता | Eligibility
Mukhyamantri Protsahan Yojana का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- ✅ आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी हो
- ✅ आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो
- ✅ सरकारी ITI, Polytechnic या सरकारी Vocational Institute से NSQF के अनुरूप Skill Training पूरी की हो
- ✅ झारखंड Employment Exchange में पंजीकृत हो
- ✅ वर्तमान में पूरी तरह बेरोजगार हो (सरकारी/निजी नौकरी या स्व-रोजगार में न हो)
- ✅ DBT के लिए आधार से लिंक बैंक खाता हो
विशेष श्रेणी (50% अतिरिक्त लाभ):
- 🔹 विधवा महिला (Widow)
- 🔹 परित्यक्त महिला (Abandoned Women)
- 🔹 आदिम जनजाति (Primitive Tribe)
- 🔹 दिव्यांग (Person with Disability)
📄 आवश्यक दस्तावेज | Required Documents
- 🪪 आधार कार्ड
- 📋 झारखंड निवास/डोमिसाइल प्रमाण पत्र
- 🎓 Skill Training Completion Certificate (सरकारी ITI/Polytechnic से)
- 🏦 बैंक पासबुक (आधार से लिंक — DBT के लिए)
- 📸 पासपोर्ट साइज फोटो
- 📝 Employment Exchange Registration Certificate (झारखंड)
- 🏷️ जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/विशेष श्रेणी के लिए)
- ♿ दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
📝 आवेदन कैसे करें | How to Apply
ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रक्रिया:
1: सबसे पहले rojgar.jharkhand.gov.in पर जाकर Employment Exchange Registration करें (यदि पहले से नहीं किया है)।2: Mukhyamantri Protsahan Yojana का Application Form (Annexure-I) डाउनलोड करें या अपने जिला रोजगार कार्यालय से प्राप्त करें।
3: फॉर्म में सभी जानकारी सावधानी से भरें:
- व्यक्तिगत विवरण
- Skill Training की जानकारी
- Employment Exchange Registration Number
- बैंक खाता विवरण
4: सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
5: भरा हुआ फॉर्म अपने प्रशिक्षण संस्थान या जिला श्रम कार्यालय में जमा करें।
6: सत्यापन के बाद DBT के जरिए राशि सीधे बैंक खाते में आएगी।
🔎 आप myscheme.gov.in पर भी इस योजना की जानकारी और आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
🔄 Mukhyamantri Protsahan Yojana vs Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana | अंतर जानें
⚠️ अक्सर लोग इन दोनों योजनाओं को एक ही समझ लेते हैं — लेकिन ये अलग-अलग योजनाएं हैं।
| विवरण | Mukhyamantri Protsahan Yojana | Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana |
|---|---|---|
| लक्ष्य | Skill Training पूरी कर चुके बेरोजगार युवा | Competitive Exam की तैयारी करने वाले छात्र |
| लाभ | ₹5,000 प्रति वर्ष | ₹2,500 प्रति माह Stipend |
| योग्यता | ITI/Polytechnic से NSQF Training | 10वीं/12वीं पास |
| विभाग | श्रम एवं कौशल विकास विभाग | शिक्षा विभाग |
| पोर्टल | rojgar.jharkhand.gov.in | ekalyan.cgg.gov.in |
💰 लाभ का विवरण | Benefit Details
| श्रेणी | वार्षिक सहायता |
|---|---|
| सामान्य लाभार्थी | ₹5,000 प्रति वर्ष |
| विधवा / परित्यक्त महिला | ₹7,500 प्रति वर्ष (+50%) |
| आदिम जनजाति | ₹7,500 प्रति वर्ष (+50%) |
| दिव्यांग (PWD) | ₹7,500 प्रति वर्ष (+50%) |
राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए आधार से लिंक बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होती है।
⚠️ महत्वपूर्ण बातें | Important Points
- 🔔 इस योजना का लाभ केवल NSQF-aligned Skill Training पूरी करने वाले युवाओं को मिलेगा
- 🔔 Employment Exchange Registration अनिवार्य है — यह rojgar.jharkhand.gov.in पर होता है
- 🔔 आवेदन फॉर्म (Annexure-I) प्रशिक्षण संस्थान या जिला कार्यालय में जमा करना होगा
- 🔔 किसी भी अनाधिकृत वेबसाइट पर पैसे न दें — यह योजना बिल्कुल मुफ्त है
- 🔔 आधार और बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है
🔗 महत्वपूर्ण लिंक | Important Links
| विवरण | लिंक |
|---|---|
| 🌐 आधिकारिक रोजगार पोर्टल | rojgar.jharkhand.gov.in |
| 🏛️ MyScheme Portal | myscheme.gov.in |
| 🌐 झारखंड सरकार | jharkhand.gov.in |
FAQs- Mukhyamantri Protsahan Yojana
Ans. सामान्य लाभार्थियों को ₹5,000 प्रति वर्ष और विशेष श्रेणी (विधवा, दिव्यांग, आदिम जनजाति) को ₹7,500 प्रति वर्ष (50% अतिरिक्त) मिलता है।
Ans. 18-35 वर्ष के झारखंड निवासी बेरोजगार युवा जिन्होंने सरकारी ITI, Polytechnic या Vocational Institute से NSQF-aligned Skill Training पूरी की हो और Jharkhand Employment Exchange में पंजीकृत हों।
Ans. नहीं। इस योजना का लाभ केवल सरकारी मान्यता प्राप्त ITI, Polytechnic या Vocational Institute से NSQF Training पूरी करने वाले युवाओं को मिलेगा।
Ans. rojgar.jharkhand.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन या नजदीकी जिला रोजगार कार्यालय में जाकर Registration करें।
Ans. भरा हुआ आवेदन फॉर्म (Annexure-I) अपने Skill Training Institute या जिला श्रम एवं नियोजन कार्यालय में जमा करें।
Ans. हाँ, यह वार्षिक प्रोत्साहन राशि है जो जब तक आप बेरोजगार हैं और पात्रता मानदंड पूरे करते हैं, तब तक मिलती रहेगी।
Ans. Mukhyamantri Protsahan Yojana Skill Training पूरी कर चुके बेरोजगार युवाओं के लिए है (₹5,000/वर्ष), जबकि Mukhyamantri Shiksha Protsahan Yojana JEE, NEET जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है (₹2,500/माह Stipend)।
Ans. आवेदन के सत्यापन के बाद DBT के जरिए बैंक खाते में राशि ट्रांसफर होती है। समय विभाग की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला कार्यालय से संपर्क करें।
Ans. हाँ, पात्र लड़कियाँ और महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। विशेष श्रेणी (विधवा/परित्यक्त) महिलाओं को 50% अतिरिक्त सहायता मिलती है।
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Disclaimer: यह जानकारी झारखंड सरकार के आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है। आवेदन से पहले rojgar.jharkhand.gov.in या अपने जिला कार्यालय से नवीनतम दिशानिर्देश अवश्य सत्यापित करें।
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