यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और आपके परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है, तो DAYALU Yojana आपके लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा कवच है। परिवार के किसी सदस्य की अकस्मात या प्राकृतिक मृत्यु हो जाए, या कोई स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए — तो हरियाणा सरकार ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की सीधी आर्थिक सहायता देती है।
इस लेख में DAYALU Yojana 2026 से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी — योजना क्या है, कौन पात्र है, कितना मिलता है, दस्तावेज़ क्या लगते हैं और ऑनलाइन क्लेम कैसे करें — सब कुछ विस्तार से बताया गया है।
आधिकारिक पोर्टल: dapsy.finhry.gov.in
DAYALU Yojana क्या है? (Scheme Overview)
DAYALU का पूरा नाम है — दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana)।
यह हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 में शुरू की गई थी और 2026 में पूरी तरह सक्रिय है।
उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमज़ोर हरियाणा परिवारों को मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि परिवार संकट के समय टूट न जाए।
DAYALU vs DAYALU-2 — दोनों में क्या अंतर है?
| विवरण | DAYALU (मुख्य योजना) | DAYALU-2 (विस्तारित योजना) |
|---|---|---|
| कवर होने वाली घटना | प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु, स्थायी दिव्यांगता | आवारा पशु / मवेशी / कुत्ते के काटने से मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता (70%+) |
| आय सीमा | ₹1.80 लाख से कम | ₹1.80 लाख से कम |
| PPP अनिवार्य | हां | हां |
| अतिरिक्त दस्तावेज़ | मृत्यु प्रमाण पत्र / दिव्यांगता प्रमाण पत्र | FIR या DDR (अनिवार्य) |
| लाभ राशि | आयु के अनुसार ₹1L–₹5L | आयु के अनुसार ₹1L–₹5L |
DAYALU Yojana 2026 — आयु अनुसार लाभ राशि
नीचे दी गई तालिका में आयु के अनुसार मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण है:
| आयु वर्ग | वित्तीय सहायता राशि |
|---|---|
| 6 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक | ₹1,00,000 |
| 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक | ₹2,00,000 |
| 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक | ₹3,00,000 |
| 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक | ₹5,00,000 |
| 45 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक | ₹3,00,000 |
💡 नोट: 6 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य इस योजना में शामिल नहीं हैं।
सहायता राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से PPP/Aadhaar से लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria 2026)
DAYALU Yojana का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
✅ हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
✅ परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए — यह FIDR (Family Information Data Repository) डेटाबेस से सत्यापित होती है।
✅ परिवार के पास वैध Parivar Pehchan Patra (PPP / Family ID) होना अनिवार्य है।
✅ मृत/दिव्यांग सदस्य की आयु 6 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए (घटना के समय)।
✅ क्लेम घटना (मृत्यु या दिव्यांगता) के 3 महीने के भीतर दर्ज होना चाहिए।
✅ DAYALU-2 के लिए: घटना आवारा पशु, मवेशी या कुत्ते के काटने से हुई होनी चाहिए।
ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents 2026)
📌 सभी मामलों में अनिवार्य दस्तावेज़:
| दस्तावेज़ | विवरण |
|---|---|
| Parivar Pehchan Patra (PPP) | परिवार पहचान पत्र — 8 अंकों का Family ID |
| Aadhaar Card | मृतक/दिव्यांग व्यक्ति तथा आवेदक दोनों का |
| बैंक खाता विवरण | PPP या Aadhaar से लिंक बैंक खाता |
| आय प्रमाण पत्र | यदि FIDR में आय अपडेट नहीं है तो |
📌 मृत्यु के मामले में अतिरिक्त दस्तावेज़:
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) — नगर पालिका/ग्राम पंचायत द्वारा जारी
- Post-mortem Report (दुर्घटना मृत्यु के मामले में)
- अस्पताल Discharge Summary (यदि उपचार हुआ हो)
📌 स्थायी दिव्यांगता के मामले में:
- स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र — सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी
📌 DAYALU-2 (आवारा पशु) के लिए अतिरिक्त:
ऑनलाइन क्लेम कैसे करें — Step-by-Step (2026)
DAYALU Yojana का क्लेम करना बेहद आसान है — केवल 6 चरणों में पूरा होता है:
1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:- 👉 dapsy.finhry.gov.in खोलें।
2: “Apply Scheme” पर जाएं:- होमपेज पर “Apply Scheme” या “क्लेम दर्ज करें” बटन पर क्लिक करें।
3: PPP Number से Authentication करें
- अपना Parivar Pehchan Patra (PPP) नंबर दर्ज करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरीफाई करें।
4: परिवार सदस्य चुनें
- स्क्रीन पर परिवार के सदस्यों की सूची आएगी।
- जिस सदस्य के लिए क्लेम करना है उसे चुनें।
5: जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
- मृत्यु/दिव्यांगता की तारीख और कारण दर्ज करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन कर अपलोड करें।
- DAYALU-2 के लिए FIR/DDR भी अपलोड करें।
6: Submit करें और Reference Number नोट करें
- सभी जानकारी जांचें और Submit करें।
- Reference Number सुरक्षित रखें — इससे आप Status Track कर सकते हैं।
✅ क्लेम स्वीकृत होने पर राशि सीधे PPP/Aadhaar से लिंक बैंक खाते में भेज दी जाती है।
DAYALU Yojana 2026 — मुख्य बातें एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना |
| संचालक | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) |
| लाभार्थी राज्य | हरियाणा |
| आय सीमा | ₹1.80 लाख से कम (वार्षिक) |
| आयु सीमा | 6 से 60 वर्ष |
| अधिकतम सहायता राशि | ₹5,00,000 (25–45 वर्ष आयु वर्ग) |
| क्लेम की समयसीमा | घटना के 3 माह के भीतर |
| भुगतान माध्यम | DBT — बैंक खाते में सीधे |
| आधिकारिक पोर्टल | dapsy.finhry.gov.in |
| हेल्पलाइन नंबर | 0172-2996024 |
DAYALU Yojana के फायदे (Key Benefits)
✅ ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की सीधी वित्तीय सहायता।
✅ DBT के ज़रिए सीधे बैंक खाते में — कोई बिचौलिया नहीं।
✅ ऑनलाइन आवेदन — घर बैठे दर्ज करें।
✅ PPP से Auto-Verification — आय और पात्रता खुद verify होती है।
✅ DAYALU-2 — आवारा पशुओं से हुई दुर्घटना पर भी कवर।
✅ प्राकृतिक और दुर्घटना दोनों प्रकार की मृत्यु पर लाभ।
हेल्पलाइन एवं संपर्क (Helpline 2026)
| माध्यम | विवरण |
|---|---|
| आधिकारिक पोर्टल | dapsy.finhry.gov.in |
| HPSN हेल्पलाइन | 0172-2996024 |
| PPP संबंधित सहायता | meraparivar.haryana.gov.in |
FAQs-
Ans. यह विशेष रूप से हरियाणा सरकार की योजना है। अन्य राज्यों में इस नाम से कोई योजना नहीं है।
Ans. ₹5,00,000 — 25 से 45 वर्ष आयु वर्ग में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर।
Ans. हां, मुख्य DAYALU योजना में प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु और स्थायी दिव्यांगता — तीनों पर लाभ मिलता है।
Ans. DAYALU-2 विशेष रूप से आवारा पशु, मवेशी या कुत्ते के काटने से हुई मृत्यु या दिव्यांगता (70%+) के लिए है। इसमें FIR/DDR अनिवार्य है।
Ans. घटना (मृत्यु या दिव्यांगता) के 3 महीने (90 दिन) के भीतर ऑनलाइन क्लेम दर्ज करना अनिवार्य है।
Ans. PPP हरियाणा सरकार का परिवार पहचान पत्र है। इसे meraparivar.haryana.gov.in पर या नज़दीकी CSC/Atal Seva Kendra से बनवाया जा सकता है। यह DAYALU क्लेम के लिए अनिवार्य है।
Ans. क्लेम सत्यापित होने के बाद राशि DBT के माध्यम से PPP/Aadhaar से लिंक बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। समयसीमा पोर्टल पर देखी जा सकती है।
Ans. FIDR डेटाबेस में दर्ज आय के आधार पर पात्रता तय होती है। यदि आय ₹1.80 लाख से अधिक है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
निष्कर्ष
DAYALU Yojana 2026 हरियाणा सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जो गरीब परिवारों को जीवन की सबसे कठिन घड़ी में आर्थिक सहारा देती है। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में ₹1 से ₹5 लाख तक की सहायता — वो भी सीधे बैंक खाते में — यह सुविधा वाकई क्रांतिकारी है।
यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और पात्र हैं, तो घटना के 3 महीने के भीतर dapsy.finhry.gov.in पर जाकर अपना क्लेम ज़रूर दर्ज करें।इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें — कोई ज़रूरतमंद इस सहायता से वंचित न रहे।
📢 Disclaimer: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना की नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए dapsy.finhry.gov.in देखें।
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