हरियाणा बौना भत्ता योजना 2026 – ₹3000/माह, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया

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हरियाणा बौना भत्ता योजना 2026 क्या है?

Haryana Bauna Bhatta Yojana 2026 (Haryana Allowance to Dwarfs Scheme) हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SEWA) द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण कल्याण योजना है। इस योजना के तहत राज्य के बौने व्यक्तियों (Dwarfs) को हर महीने ₹3,000 की मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना वर्ष 2006 से चल रही है और समय-समय पर भत्ते की राशि बढ़ाई जाती रही है। यदि आप हरियाणा में रहते हैं और बौनेपन से पीड़ित हैं, तो इस योजना का लाभ आज ही उठाएं।

Haryana Bauna Bhatta Yojana Overview

विवरणजानकारी
योजना का नामहरियाणा बौना भत्ता योजना (Allowance to Dwarfs)
राज्यहरियाणा
विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SEWA), हरियाणा
मासिक भत्ता₹3,000 प्रति माह (w.e.f. 01.01.2024)
पुरुष पात्रता (ऊंचाई)3 फुट 8 इंच (44 इंच) या उससे कम
महिला पात्रता (ऊंचाई)3 फुट 3 इंच (39 इंच) या उससे कम
न्यूनतम आयु18 वर्ष
निवास शर्तहरियाणा डोमिसाइल + 1 वर्ष से निवासी
योजना प्रारंभ1 जून 2006
आधिकारिक वेबसाइटsocialjusticehry.gov.in

भत्ते की राशि का इतिहास (Rate History)

हरियाणा सरकार ने समय-समय पर बौना भत्ते की राशि बढ़ाई है:

तारीख सेमासिक भत्ता
1 जून 2006₹300/माह
01-01-2016₹1,400/माह
01-11-2016₹1,600/माह
01-11-2017₹1,800/माह
01-11-2018₹2,000/माह
01-01-2020₹2,250/माह
01-04-2021₹2,500/माह
01-04-2023₹2,750/माह
01-01-2024 (वर्तमान)₹3,000/माह

हरियाणा बौना भत्ता योजना के लाभ (Benefits)

  • हर महीने ₹3,000 की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में
  • 60% विकलांगता के बराबर माना जाता है – विशेष सुविधाएं मिलती हैं
  • DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पारदर्शी भुगतान
  • हरियाणा के सभी जिलों के निवासी पात्र हैं
  • सरकार द्वारा नियमित रूप से राशि बढ़ाई जाती है

पात्रता (Eligibility Criteria)

हरियाणा बौना भत्ता योजना 2026 के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  • आवेदक हरियाणा राज्य का डोमिसाइल (Domicile) होना चाहिए
  • आवेदन के समय कम से कम 1 वर्ष से हरियाणा में निवास कर रहा हो
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  • पुरुष आवेदक की ऊंचाई: 3 फुट 8 इंच (44 इंच) या उससे कम
  • महिला आवेदक की ऊंचाई: 3 फुट 3 इंच (39 इंच) या उससे कम
  • Civil Surgeon द्वारा जारी बौनेपन का प्रमाण पत्र आवश्यक है

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

  1. हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट (निवास प्रमाण पत्र)
  2. बौनेपन का प्रमाण पत्र – Civil Surgeon द्वारा जारी
  3. आधार कार्ड
  4. बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (खाता आधार से लिंक हो)
  5. आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं मार्कशीट)
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

Step 1: Antyodaya-SARAL Portal पर जाएं

हरियाणा बौना भत्ता योजना के लिए saralharyana.gov.in (Antyodaya SARAL Portal) पर जाएं।

Step 2: New User Registration करें

पोर्टल पर “New User? Register Here” पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर व आधार से रजिस्ट्रेशन करें।

Step 3: “Allowance to Dwarfs” योजना खोजें

Login के बाद “Apply for Services”“View All Available Services”“Allowance to Dwarfs” सर्च करें और Application Form खोलें।

Step 4: फॉर्म भरें और Submit करें

सभी जानकारी भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म Submit करें। Application ID नोट करें।

Step 5: Track Application Status

SARAL पोर्टल पर “Track Application Online” में Application ID डालकर स्टेटस चेक करें।

उत्तराखंड vs हरियाणा बौना पेंशन – तुलना

विवरणउत्तराखंडहरियाणा
मासिक राशि₹1,200₹3,000
ऊंचाई सीमा (पुरुष)4 फुट3 फुट 8 इंच
ऊंचाई सीमा (महिला)4 फुट3 फुट 3 इंच
न्यूनतम आयु21 वर्ष18 वर्ष
पोर्टलssp.uk.gov.insaralharyana.gov.in

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FAQs

Q1. हरियाणा में बौना भत्ता कितना मिलता है?

Ans. हरियाणा बौना भत्ता योजना के तहत अभी ₹3,000 प्रति माह (1 जनवरी 2026 से) दिया जाता है।

Q2. हरियाणा बौना भत्ता के लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए?

Ans. पुरुष: 3 फुट 8 इंच (44 इंच) या उससे कम और महिला: 3 फुट 3 इंच (39 इंच) या उससे कम होनी चाहिए।

Q3. हरियाणा बौना भत्ता के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

Ans. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

Q4. हरियाणा बौना भत्ता ऑनलाइन कहाँ से अप्लाई करें?

Ans. हरियाणा के saralharyana.gov.in (Antyodaya SARAL Portal) पर जाकर “Allowance to Dwarfs” योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।

Q5. क्या यह योजना केंद्र सरकार की है?

Ans. नहीं, यह हरियाणा राज्य सरकार की योजना है जो SEWA विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) द्वारा चलाई जाती है।

Q6. क्या हरियाणा में बाहर से आए व्यक्ति भी पात्र हैं?

Ans. आवेदक को हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए और आवेदन के समय कम से कम 1 वर्ष से हरियाणा में रह रहा हो।

Q7. उत्तराखंड और हरियाणा में से किस राज्य में ज्यादा पेंशन मिलती है?

Ans. हरियाणा में ₹3,000/माह जबकि उत्तराखंड में ₹1,200/माह मिलती है। इस हिसाब से हरियाणा में 2.5 गुना अधिक भत्ता मिलता है।

अभी आवेदन करें: यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और बौना भत्ता योजना के लिए पात्र हैं, तो आज ही saralharyana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। हर महीने ₹3,000 का लाभ उठाएं। किसी भी सहायता के लिए अपने नजदीकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय से संपर्क करें।

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