हरियाणा सरकार ने राज्य के दिव्यांग (विकलांग) नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 60% या उससे अधिक विकलांगता वाले पात्र नागरिकों को हर महीने ₹3,000 की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।
अगर आप या आपके परिवार में कोई दिव्यांग है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको जानना जरूरी है — पात्रता, दस्तावेज़, ऑनलाइन आवेदन, स्टेटस चेक और लाभार्थी सूची।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना 2025 – एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना |
| शुरू किसने की | हरियाणा सरकार |
| संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा |
| लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग (विकलांग) नागरिक |
| पेंशन राशि (2025) | ₹3,000 प्रतिमाह |
| न्यूनतम विकलांगता | 60% या उससे अधिक |
| आयु सीमा | 18 वर्ष या उससे अधिक |
| आय सीमा | ₹3,00,000 वार्षिक से कम |
| आवेदन माध्यम | ऑनलाइन (Saral Portal) / ऑफलाइन (DSWO Office) |
| भुगतान माध्यम | DBT – सीधे बैंक खाते में |
| आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in |
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना, हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य उन नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता देना है जो शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण रोज़गार करने में असमर्थ हैं या जिनकी आजीविका बहुत सीमित है।
इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्ति को प्रति माह ₹3,000 की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि किसी बिचौलिए के बिना सीधे मिलती है।
इस योजना का लाभ शारीरिक विकलांगता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक विकलांगता और अन्य मान्यता प्राप्त विकलांगता श्रेणियों के लोग उठा सकते हैं।
पेंशन राशि में वृद्धि का इतिहास (2020 से 2025)
हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांग पेंशन राशि में क्रमिक वृद्धि की है:
| वर्ष | मासिक पेंशन राशि |
|---|---|
| 2020-21 | ₹1,800 |
| 2021-22 | ₹2,000 |
| 2022-23 | ₹2,250 |
| 2023-24 | ₹2,500 |
| 2025-26 (वर्तमान) | ₹3,000 |
यह लगातार वृद्धि सरकार की दिव्यांग नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं:
1. हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है आवेदक कम से कम 3 वर्षों से हरियाणा में निवास कर रहा हो और उसके पास वैध निवास प्रमाण पत्र / डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो।
2. आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं। यह पेंशन वयस्क दिव्यांगों के लिए है।
3. विकलांगता 60% या उससे अधिक होना सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। आवेदक की विकलांगता का प्रतिशत 60% या उससे ऊपर होना जरूरी है और यह किसी सरकारी अस्पताल के CMO (Chief Medical Officer) द्वारा जारी प्रमाण पत्र से प्रमाणित होना चाहिए। UDID Card भी मान्य है।
4. पारिवारिक वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
5. परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID) होना अनिवार्य हरियाणा में सभी सरकारी योजनाओं के लिए अब परिवार पहचान पत्र जरूरी है। बिना इसके आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
6. किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हों यदि आवेदक पहले से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
7. सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required)
आवेदन करने से पहले ये सभी दस्तावेज़ तैयार रखें:
| दस्तावेज़ | विवरण |
|---|---|
| आधार कार्ड | पहचान और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए (बैंक से लिंक होना चाहिए) |
| दिव्यांगता प्रमाण पत्र | सरकारी अस्पताल के CMO द्वारा जारी, जिसमें 60%+ विकलांगता दर्ज हो |
| UDID Card | Unique Disability ID Card (यदि बना हुआ हो — यह सबसे मान्य दस्तावेज़ है) |
| परिवार पहचान पत्र (PPP) | Family ID — हरियाणा सरकार द्वारा जारी |
| निवास प्रमाण पत्र | हरियाणा डोमिसाइल / राशन कार्ड / बिजली बिल |
| आय प्रमाण पत्र | तहसीलदार कार्यालय द्वारा जारी |
| बैंक पासबुक | खाता आधार से लिंक हो, IFSC Code सहित |
| पासपोर्ट साइज फोटो | हाल की (3 महीने के अंदर की) — 2 फोटो |
| मोबाइल नंबर | आधार से लिंक मोबाइल नंबर |
💡 जरूरी सलाह: सभी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अच्छी quality में रखें (PDF या JPG format, अधिकतम 200KB)। UDID Card बनवाना सबसे फायदेमंद है — इससे आवेदन जल्दी प्रोसेस होता है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें – पूरी Step-by-Step प्रक्रिया
Step 1 – Saral Haryana Portal पर जाएं
अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर ब्राउज़र खोलें और saralharyana.gov.in पर जाएं। यह हरियाणा सरकार का आधिकारिक सिंगल विंडो पोर्टल है जहाँ सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं।
Step 2 – Login या Registration करें
- अगर पहले से अकाउंट है → “Sign In Here” पर क्लिक करके Login करें।
- अगर नया अकाउंट बनाना है → “New user? Register here” पर क्लिक करें, अपना नाम, मोबाइल नंबर और Email ID डालकर Registration करें।
Step 3 – Service खोजें
Login के बाद “Apply for Services” → “View All Available Services” पर जाएं। Search Box में टाइप करें: “Disability Pension”
Step 4 – आवेदन फॉर्म खोलें
Search result में “Application for Disability Pension (Social Justice and Empowerment Department)” दिखेगा। इस पर क्लिक करें।
Step 5 – फॉर्म भरें
आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी सावधानी से भरें:
- परिवार पहचान पत्र नंबर (Family ID)
- आवेदक का पूरा नाम (आधार कार्ड अनुसार)
- पिता/पति का नाम
- जन्मतिथि
- लिंग
- स्थायी पता (जिला, तहसील, गांव/वार्ड)
- विकलांगता का प्रकार (शारीरिक/दृष्टिबाधित/श्रवण बाधित/मानसिक आदि)
- विकलांगता प्रतिशत
- बैंक खाते की जानकारी (खाता नंबर, IFSC Code, बैंक का नाम)
Step 6 – दस्तावेज़ अपलोड करें
सभी जरूरी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ध्यान रखें:
- File Format: JPG / PDF
- File Size: 50KB से 200KB के बीच
- दस्तावेज़ साफ और पढ़ने योग्य हों
Step 7 – Submit करें और Reference Number नोट करें
सब कुछ भरने के बाद “Submit” बटन दबाएं। आपको एक Application Reference Number मिलेगा। इसे नोट करें — इसी से आप अपना Status Track कर सकते हैं।
Step 8 – SMS Confirmation
आवेदन सफलतापूर्वक submit होने पर आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक confirmation SMS आएगा।
आवेदन के बाद क्या होगा? DSWO (District Social Welfare Officer) आपके दस्तावेज़ों का वेरिफिकेशन करेंगे। Field Verification भी हो सकती है। आमतौर पर 30 से 60 दिनों के अंदर पेंशन शुरू हो जाती है।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आपके पास Internet की सुविधा नहीं है या ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत आ रही है, तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं:
Step 1: अपने जिले के DSWO (District Social Welfare Officer) कार्यालय या नजदीकी CSC (Common Service Centre / Jan Seva Kendra) पर जाएं।
Step 2: वहाँ से हरियाणा दिव्यांग पेंशन आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। यह फॉर्म socialjusticehry.gov.in पर भी उपलब्ध है।
Step 3: फॉर्म को नीले या काले पेन से सावधानी से भरें। सभी जानकारी सही और स्पष्ट लिखें।
Step 4: सभी दस्तावेज़ों की self-attested फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगाएं।
Step 5: कार्यालय में जमा करें और रसीद (Acknowledgement Slip) लें। इस रसीद को संभालकर रखें।
Step 6: DSWO कार्यालय द्वारा वेरिफिकेशन के बाद पेंशन शुरू होती है।
पेंशन आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?
Step 1 – Saral Haryana Portal के जरिए
- saralharyana.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Track Application Online” पर क्लिक करें।
- Department: Social Justice and Empowerment चुनें।
- Service: Disability Pension चुनें।
- अपना Application Reference ID और Captcha डालें।
- “Check Status” पर क्लिक करें।
तरीका 2 – Pension Portal के जरिए
- pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
- “Pensioner Detail” सेक्शन में जाएं।
- अपना Beneficiary ID या Aadhar Number डालें।
- पेंशन की स्थिति, भुगतान इतिहास और अगली किस्त की जानकारी देख सकते हैं।
लाभार्थी सूची (Beneficiary List) में नाम कैसे देखें?
- pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
- “Beneficiary List” लिंक पर क्लिक करें।
- Pension Type: Disability Pension / दिव्यांग पेंशन चुनें।
- अपना जिला (District) चुनें।
- ब्लॉक / नगरपालिका चुनें।
- गांव / वार्ड चुनें।
- सूची आ जाएगी — उसमें अपना नाम खोजें।
अगर आपका नाम सूची में है तो आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर नाम नहीं है तो अपने आवेदन का Status चेक करें।
पेंशन का पैसा कब और कैसे मिलता है?
हरियाणा दिव्यांग पेंशन की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है। पैसे किसी बिचौलिए या एजेंट के जरिए नहीं आते।
भुगतान आमतौर पर तिमाही (quarterly) आधार पर होता है — यानी तीन महीने की राशि एक साथ आती है। हालांकि कुछ जिलों में मासिक भुगतान भी होता है। सटीक भुगतान तारीख के लिए pension.socialjusticehry.gov.in पर Payment History चेक करें।
ध्यान दें: अगर पेंशन रुक गई है तो जाँचें — आधार-बैंक लिंक है या नहीं, PPP अपडेट है या नहीं, और वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा हुआ है या नहीं।
वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) क्यों जरूरी है?
हरियाणा दिव्यांग पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना जरूरी है। इसके बिना पेंशन रोकी जा सकती है।
जीवन प्रमाण पत्र आप इन जगहों पर जमा कर सकते हैं:
- नजदीकी CSC (Jan Seva Kendra)
- DSWO कार्यालय
- Saral Haryana Portal (Online Biometric Authentication के जरिए)
पेंशन से जुड़ी सामान्य समस्याएं और उनके समाधान
समस्या 1: पेंशन का पैसा नहीं आया। समाधान: pension.socialjusticehry.gov.in पर Payment Status चेक करें। बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं जांचें। DSWO कार्यालय से संपर्क करें।
समस्या 2: आवेदन Reject हो गया। समाधान: Rejection का कारण जानें (Saral Portal पर Status में लिखा होगा)। दस्तावेज़ सही करके दोबारा आवेदन करें।
समस्या 3: नाम लाभार्थी सूची में नहीं है समाधान: Application Reference Number से Status चेक करें। यदि Approved है तो 1-2 महीने में सूची में आ जाएगा।
समस्या 4: पेंशन अचानक बंद हो गई। समाधान: Life Certificate जमा हुआ है या नहीं, जांचें। PPP में कोई बदलाव हुआ हो तो Update करें। Helpline पर कॉल करें।
हेल्पलाइन नंबर और संपर्क जानकारी
किसी भी समस्या के लिए आप निम्नलिखित माध्यमों से मदद ले सकते हैं:
| माध्यम | जानकारी |
|---|---|
| हेल्पलाइन नंबर | 0172-2715090 |
| Toll-Free Number | 1800-2000-023 |
| ईमेल | sje[at]hry.nic.in |
| Saral Helpline | 1800-200-0023 |
| आधिकारिक वेबसाइट | socialjusticehry.gov.in |
| पेंशन पोर्टल | pension.socialjusticehry.gov.in |
| Saral Haryana | saralharyana.gov.in |
| कार्यालय समय | सोमवार-शुक्रवार, सुबह 9 बजे – शाम 5 बजे |
हरियाणा की अन्य पेंशन योजनाएं – ये भी देखें
हरियाणा सरकार कई और महत्वपूर्ण पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाती है। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इनके पात्र है, तो अवश्य जानकारी लें:
- 👉 हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2025 – निराश्रित महिलाओं को ₹3,000 प्रतिमाह
- 👉 Haryana Har Ghar Har Grihni Yojana 2026
- 👉 परिवार पहचान पत्र (PPP) कैसे बनाएं – सभी सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी
- 👉 UDID Card Online Apply कैसे करें – दिव्यांग नागरिकों के लिए
FAQs
Ans. हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना 2025 के तहत पात्र विकलांग नागरिकों को ₹3,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में यह राशि ₹1,800 से बढ़कर ₹3,000 हो गई है।
Ans. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की विकलांगता कम से कम 60% या उससे अधिक होनी चाहिए। यह प्रतिशत किसी सरकारी अस्पताल के CMO (Chief Medical Officer) द्वारा जारी Disability Certificate में दर्ज होना चाहिए। UDID Card भी मान्य दस्तावेज़ है।
Ans. हरियाणा दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन Saral Haryana Portal – saralharyana.gov.in पर किया जाता है। Portal पर Login करके “Apply for Services” में “Disability Pension” सेवा खोजें और आवेदन फॉर्म भरकर Submit करें।
Ans. अपने आवेदन का Status देखने के लिए saralharyana.gov.in पर जाएं और “Track Application Online” में Application Reference Number डालें। इसके अलावा pension.socialjusticehry.gov.in पर Beneficiary ID या Aadhar Number से भी Status और Payment History चेक कर सकते हैं।
Ans. नहीं। हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 60% विकलांगता अनिवार्य है। 40% विकलांगता पर यह पेंशन नहीं मिलती। हालांकि 40% विकलांगता पर UDID Card बनवाया जा सकता है और कुछ अन्य सरकारी सुविधाएं (बस पास, कोटा आदि) मिलती हैं।
Ans. इस योजना के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे साबित करने के लिए तहसीलदार कार्यालय द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
Ans. नहीं। हरियाणा में एक व्यक्ति एक समय में केवल एक सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। जो व्यक्ति पहले से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है, वह दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा।
Ans. पेंशन की राशि आमतौर पर तिमाही (हर तीन महीने में) बैंक खाते में जमा होती है। कुछ जिलों में मासिक भुगतान भी होता है। सटीक भुगतान तिथि के लिए pension.socialjusticehry.gov.in पर Payment History चेक करें या DSWO कार्यालय से संपर्क करें।
Ans. नहीं। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) अब सभी सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना PPP के दिव्यांग पेंशन का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले meraparivar.haryana.gov.in पर जाकर PPP बनवाएं, फिर पेंशन के लिए आवेदन करें।
Ans. लाभार्थी सूची देखने के लिए pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएं। “Beneficiary List” में Pension Type: Disability Pension चुनें, फिर अपना जिला, ब्लॉक और गांव/वार्ड चुनें। सूची में अपना नाम खोजें।
Ans. अगर पेंशन अचानक बंद हो जाए तो सबसे पहले जाँचें कि वार्षिक Life Certificate (जीवन प्रमाण पत्र) जमा हुआ है या नहीं। इसके अलावा देखें कि बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं और परिवार पहचान पत्र में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। समाधान के लिए Helpline 1800-2000-023 पर कॉल करें या DSWO कार्यालय जाएं।
2 thoughts on “हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना 2026 – ₹3000 प्रतिमाह पेंशन, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन की पूरी जानकारी”
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