Haryana Vidhwa Pension Yojana 2026: ₹3000 प्रतिमाह, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया

Latest News & Update (2026): हरियाणा सरकार की Haryana Vidhwa Pension Yojana 2026 (हरियाणा विधवा पेंशन योजना) उन महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और जिनके पास जीवनयापन का कोई ठोस सहारा नहीं है। सरकार अब ₹3000 प्रतिमाह की पेंशन सीधे इन बहनों के बैंक खाते में DBT के ज़रिए भेजती है। अगर आप इस योजना की पात्रता, दस्तावेज़, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और स्टेटस चेक की पूरी जानकारी एक जगह ढूंढ रहे हैं, तो यह A to Z गाइड आपके लिए ही बनाई गई है।

Table of Contents

Haryana Vidhwa Pension Yojana 2026: Overview (संक्षिप्त जानकारी)

योजना का नामहरियाणा विधवा पेंशन योजना (Haryana Vidhwa Pension Yojana)
किस राज्य की योजना?हरियाणा सरकार (Saksham Yojana / Social Justice Department)
पेंशन राशि₹3000 प्रतिमाह (तिमाही DBT)
लाभार्थीहरियाणा की विधवा / निराश्रित महिलाएं
आयु सीमा18 वर्ष से अधिक
आय सीमापरिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम
आवेदन प्रक्रियाOnline (Saral Portal) / CSC Centre
आधिकारिक पोर्टलpension.socialjusticehry.gov.in / saralharyana.gov.in
हेल्पलाइन नंबर0172-2715090 / Toll Free: 1800-2000-023

हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है? (What is Haryana Vidhwa Pension Yojana?)

हरियाणा विधवा पेंशन योजना, हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice & Empowerment) द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के तहत उन महिलाओं को ₹3000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है जो विधवा हो चुकी हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, और जिनके परिवार की सालाना आय ₹2 लाख से कम है।

यह पेंशन राशि तिमाही आधार (Quarterly) पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। यानी हर तीन महीने में ₹9000 एक साथ खाते में आते हैं। इस योजना को Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) के साथ-साथ राज्य सरकार की अपनी योजना के रूप में भी चलाया जाता है।

अगर आप हरियाणा की अन्य महिला कल्याण योजनाओं के बारे में जानना चाहती हैं, तो हरियाणा हर घर हर गृहिणी योजना और हरियाणा की सभी सरकारी योजनाएं ज़रूर देखें।

Haryana Vidhwa Pension Yojana 2026: मिलने वाले लाभ (Benefits)

इस योजना के तहत हरियाणा की पात्र विधवा महिलाओं को निम्नलिखित फायदे मिलते हैं:

  • ₹3000 प्रतिमाह पेंशन: सरकार हर महीने ₹3000 की पेंशन देती है जो तिमाही यानी तीन-तीन महीने पर ₹9000 के रूप में सीधे बैंक खाते में आती है।
  • DBT (Direct Benefit Transfer): पैसा सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में आता है, कोई बिचौलिया नहीं।
  • केंद्र + राज्य दोहरा लाभ: IGNOAPS/IGNWPS के तहत केंद्र की ₹300 और राज्य की ₹2700 मिलाकर कुल ₹3000 बनते हैं।
  • जीवन भर पेंशन: जब तक पात्रता बनी रहे, पेंशन जारी रहती है।
  • पुनर्विवाह तक लाभ: यह लाभ तब तक मिलता है जब तक महिला दोबारा विवाह नहीं करती।

Haryana Vidhwa Pension Eligibility 2026 – पात्रता की शर्तें

हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. हरियाणा की स्थायी निवासी: आवेदक महिला हरियाणा राज्य की मूल/स्थायी निवासी होनी चाहिए। (Domicile Certificate / Parivar Pehchan Patra में हरियाणा पता अनिवार्य)
  2. वैवाहिक स्थिति: महिला विधवा होनी चाहिए — यानी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र (Death Certificate) होना अनिवार्य है।
  3. आयु: न्यूनतम 18 वर्ष (कोई अधिकतम सीमा नहीं)।
  4. पारिवारिक आय: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) से कम होनी चाहिए। यह Family ID (PPP) में Verified होनी चाहिए।
  5. पुनर्विवाह नहीं: आवेदक ने दोबारा विवाह नहीं किया होना चाहिए।
  6. बैंक खाता: आधार से लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  7. Family ID (PPP): परिवार पहचान पत्र (PPP) में नाम दर्ज होना चाहिए।

⚠️ ध्यान दें: अगर महिला किसी अन्य सरकारी पेंशन (जैसे वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन) का लाभ पहले से ले रही है, तो वह इस योजना की पात्र नहीं होगी।

Haryana Vidhwa Pension Yojana Documents Required – ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे:

दस्तावेज़विवरण
आधार कार्डआवेदक महिला का
परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID)हरियाणा की 8 अंकों की Family ID
पति का मृत्यु प्रमाण पत्रDeath Certificate (नगर पालिका / ग्राम पंचायत से जारी)
निवास प्रमाण पत्रहरियाणा डोमिसाइल
बैंक पासबुकआधार से लिंक खाते की कॉपी
आय प्रमाण पत्रFamily ID में Verified Income या BPL Card
पासपोर्ट साइज फोटोहाल की रंगीन फोटो
मोबाइल नंबरOTP के लिए आधार से लिंक नंबर

Haryana Vidhwa Pension Yojana Online Apply 2026 – ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

हरियाणा विधवा पेंशन के लिए आवेदन Saral Haryana Portal (saralharyana.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। नीचे Step-by-Step पूरी प्रक्रिया दी गई है:

Step 1: Saral Portal पर जाएं

सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में saralharyana.gov.in वेबसाइट खोलें। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं बना है, तो “New User? Register Here” पर क्लिक करके पहले Registration करें। अपनी Family ID (PPP) और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।

Step 2: Service सर्च करें

लॉगिन के बाद सर्च बॉक्स में “Widow Pension” या “Vidhwa Pension” टाइप करें। “Application for Widow and Destitute Women Pension” वाला ऑप्शन चुनें और उस पर क्लिक करें।

Step 3: आवेदन फॉर्म भरें

फॉर्म में आपकी Family ID डालने पर परिवार का पूरा डेटा Auto-Fill हो जाएगा। बाकी जानकारी जैसे पति का नाम, मृत्यु की तारीख, बैंक खाता नंबर आदि ध्यान से भरें। सभी ज़रूरी दस्तावेज़ (PDF/JPG format, max 200KB) अपलोड करें।

Step 4: Submit करें और Acknowledgment लें

फॉर्म सबमिट करने के बाद एक Reference Number / Acknowledgment Number मिलेगा। इसे सुरक्षित रख लें — इसी नंबर से आप आगे अपना Application Status चेक कर सकते हैं।

💡 Pro Tip: अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो नज़दीकी CSC Centre (Common Service Centre) पर जाएं या अपने जिले के DSWO (District Social Welfare Office) में जाकर offline आवेदन करें। CSC से आवेदन करने की पूरी जानकारी के लिए CSC Center गाइड देखें।

Haryana Vidhwa Pension Status Check 2026 – आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

आवेदन के बाद आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही Application Status चेक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए दो तरीके अपनाएं:

तरीका 1: Saral Haryana Portal से

saralharyana.gov.in पर जाएं → “Track Application Online” ऑप्शन चुनें → अपना Reference/Acknowledgment Number और Department (Social Justice) चुनें → Submit पर क्लिक करें। आपके आवेदन की पूरी स्थिति सामने आ जाएगी।

तरीका 2: Pension Department Portal से

pension.socialjusticehry.gov.in पर जाएं → “Beneficiary Details” सेक्शन में अपना Beneficiary ID या आधार नंबर डालें → आपको पेंशन का पूरा विवरण (Status, Amount, Payment Date) दिख जाएगा।

Vidhwa Pension Haryana Payment List 2026 – लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम विधवा पेंशन की लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो करें:

  1. pension.socialjusticehry.gov.in वेबसाइट खोलें।
  2. होम पेज पर “Beneficiary List” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. अपना जिला (District), ब्लॉक (Block), और गाँव/वार्ड चुनें।
  4. Pension Type में “Widow Pension” सेलेक्ट करें।
  5. सर्च/Submit बटन दबाएं — लाभार्थियों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी।

Haryana Vidhwa Pension Yojana – Keyword Cluster (लोग क्या सर्च करते हैं?)

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Haryana Vidhwa Pension vs Indira Gandhi Vidhwa Pension – अंतर क्या है?

विषयहरियाणा राज्य पेंशनIGNWPS (केंद्र की योजना)
संचालनहरियाणा Social Justice Dept.Ministry of Rural Development
राशि₹2700/माह (राज्य का हिस्सा)₹300/माह (केंद्र का हिस्सा)
कुल राशि₹3000/माह (मिलाकर)
आयु सीमा (IGNWPS)40 से 59 वर्ष
आवेदन माध्यमSaral Portal / CSCSaral Portal / CSC

📌 ध्यान दें: दोनों योजनाओं के लिए एक ही आवेदन Saral Portal पर होता है। पात्र आवेदक को दोनों का संयुक्त लाभ ₹3000 मिलता है।

हरियाणा विधवा पेंशन: अक्सर आने वाली समस्याएं और समाधान

कई बार पात्र महिलाओं को पेंशन मिलने में दिक्कत आती है। नीचे सबसे आम समस्याएं और उनके समाधान दिए गए हैं:

  • पेंशन खाते में नहीं आई: सबसे पहले चेक करें कि बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। DBT Inactive होने पर तुरंत बैंक जाएं।
  • Application Rejected हुआ: Rejection का कारण Saral Portal पर दिखेगा। आमतौर पर Income Mismatch या Document गड़बड़ी होती है। DSWO Office जाकर सुधार करवाएं।
  • Family ID में गड़बड़ी: नज़दीकी CSC Centre पर जाकर PPP अपडेट करवाएं।
  • Payment Pending है: pension.socialjusticehry.gov.in पर Payment Status चेक करें। 3 महीने से ज़्यादा pending हो तो Helpline 1800-2000-023 पर कॉल करें।

हरियाणा विधवा पेंशन हेल्पलाइन नंबर (Helpline & Contact)

किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

विभागContact
Social Justice & Empowerment Dept.0172-2715090
Saral Haryana Helpline1800-2000-023 (Toll Free)
आधिकारिक ईमेल[email protected]
आधिकारिक पोर्टलpension.socialjusticehry.gov.in

इसके अलावा आप अपने जिले के DSWO (District Social Welfare Officer) के कार्यालय में सीधे जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यह भी पढ़ें – हरियाणा की अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं

FAQs

Q1. हरियाणा विधवा पेंशन में कितने पैसे मिलते हैं?

Ans. हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2026 के तहत पात्र विधवा महिलाओं को ₹3000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। यह राशि तिमाही (Quarterly) आधार पर यानी हर 3 महीने में ₹9000 एक साथ सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

Q2. Haryana Vidhwa Pension Yojana Online Apply कैसे करें?

Ans. हरियाणा विधवा पेंशन के लिए आप Saral Haryana Portal (saralharyana.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लॉगिन करें → “Widow Pension” सर्च करें → फॉर्म भरें → दस्तावेज़ अपलोड करें → Submit करें। आप नज़दीकी CSC Centre से भी यह काम करवा सकते हैं।

Q3. हरियाणा विधवा पेंशन के लिए क्या पात्रता चाहिए?

Ans. आवेदक हरियाणा की स्थायी निवासी विधवा महिला हो, उम्र 18 वर्ष या अधिक हो, परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो, पुनर्विवाह न किया हो, और Family ID (PPP) में नाम दर्ज हो। पूरी पात्रता लिस्ट ऊपर दी गई है।

Q4. विधवा पेंशन हरियाणा Status Check कैसे करें?

Ans. अपना Status चेक करने के लिए saralharyana.gov.in पर “Track Application” सेक्शन में अपना Reference Number डालें। इसके अलावा pension.socialjusticehry.gov.in पर “Beneficiary Details” में आधार नंबर से भी पेंशन का Status और Payment History देख सकते हैं।

Q5. हरियाणा विधवा पेंशन के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

Ans. आधार कार्ड, Family ID (PPP), पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate), निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक (आधार-लिंक), आय प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो ज़रूरी हैं।

Q6. क्या हरियाणा विधवा पेंशन के लिए उम्र की कोई अधिकतम सीमा है?

Ans. नहीं, हरियाणा राज्य विधवा पेंशन योजना के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। हालांकि Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) के केंद्रीय हिस्से के लिए आयु 40 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Q7. हरियाणा विधवा पेंशन कब आती है 2026?

Ans. हरियाणा विधवा पेंशन तिमाही (Quarterly) आधार पर दी जाती है — अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के महीनों में। प्रत्येक किश्त में 3 महीने की पेंशन ₹9000 एक साथ DBT के माध्यम से खाते में आती है।

Q8. अगर पेंशन बंद हो जाए तो क्या करें?

Ans. सबसे पहले pension.socialjusticehry.gov.in पर अपना Status चेक करें। अगर “Suspended” दिखे तो DSWO Office जाएं और कारण जानें। आमतौर पर Annual Verification न होने, बैंक खाता बंद होने, या आय सीमा पार होने पर पेंशन रोकी जाती है। Helpline 1800-2000-023 पर भी कॉल कर सकते हैं।

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