Bihar Matsya Yojana 2026: मछली पालन पर 70% सब्सिडी व Online Apply

Bihar Matsya Yojana 2026 (मत्स्य पालन / मछली पालन योजना) के तहत बिहार सरकार का पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग किसानों और मछुआरों को मछली पालन के लिए 40% से 70% तक सब्सिडी (anudan) देता है। इसमें तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक, RAS यूनिट, मत्स्य बीज उत्पादन और PM Matsya Sampada Yojana (PMMSY) जैसी योजनाएं शामिल हैं। आवेदन fisheries.bihar.gov.in पोर्टल से होता है। इस पोस्ट में Bihar Machhli Palan Yojana की पात्रता, सब्सिडी, दस्तावेज़ और Online Apply की पूरी जानकारी 2026 के अनुसार दी गई है।

Bihar Matsya Yojana 2026 – एक नज़र में (Quick Overview)

योजना का नामBihar Matsya Yojana (मछली पालन)
विभागपशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग
सब्सिडी दर40% से 70% तक
योजनाएंPMMSY, बायोफ्लॉक, RAS, तालाब निर्माण
लाभार्थीकिसान, मछुआरे, स्वयं सहायता समूह
हेल्पलाइन1800 345 6185
Official Portalfisheries.bihar.gov.in

Bihar Matsya Yojana के मुख्य लाभ (Benefits)

  • मछली पालन व तालाब निर्माण पर 40% से 70% तक सब्सिडी
  • महिला, SC/ST लाभार्थियों को अधिक अनुदान
  • बायोफ्लॉक व RAS जैसी आधुनिक तकनीक पर सहायता।
  • मत्स्य बीज (fish seed) उत्पादन व अलंकारी मछली पालन पर अनुदान।
  • मछुआरों के लिए बीमा व बचत-सह-राहत योजना
  • सब्सिडी सीधे बैंक खाते में DBT से।

पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
  • स्वयं की या लीज़ पर ली गई जल-भूमि/तालाब उपलब्ध हो।
  • मछुआरा/किसान/SHG के रूप में पंजीकरण।
  • आधार से लिंक बैंक खाता आवश्यक।

ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)

✅ आधार कार्ड✅ बैंक पासबुक
✅ जल-श्रोत/तालाब प्रमाण✅ जाति प्रमाण (यदि लागू)
✅ निवास प्रमाण✅ पासपोर्ट फोटो

Bihar Matsya Yojana Online Apply कैसे करें?

  1. आधिकारिक पोर्टल fisheries.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. मत्स्य योजनाओं हेतु आवेदन सेक्शन में नया पंजीकरण करें।
  3. योजना (PMMSY/बायोफ्लॉक/तालाब आदि) चुनें।
  4. व्यक्तिगत, जल-श्रोत व बैंक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. फॉर्म सबमिट करके रसीद सुरक्षित रखें।

Official Portal: fisheries.bihar.gov.in

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. Bihar Matsya Yojana में कितनी सब्सिडी मिलती है?

मछली पालन व तालाब निर्माण पर 40% से 70% तक सब्सिडी मिलती है, जो वर्ग व योजना के अनुसार अलग-अलग है।

Q2. आवेदन कहाँ से करें?

आधिकारिक पोर्टल fisheries.bihar.gov.in पर पंजीकरण करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

Q3. कौन-कौन आवेदन कर सकता है?

किसान, मछुआरे और स्वयं सहायता समूह जिनके पास स्वयं की या लीज़ पर तालाब/जल-भूमि उपलब्ध हो।

Q4. हेल्पलाइन नंबर क्या है?

मत्स्य किसान कॉल सेंटर का टोल-फ्री नंबर 1800 345 6185 है।

Q5. सब्सिडी कैसे मिलती है?

स्वीकृति व सत्यापन के बाद सब्सिडी DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

Disclaimer: यह जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। सब्सिडी दर व नियम बदल सकते हैं। आवेदन से पहले fisheries.bihar.gov.in पर verify करें।

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